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PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना के तहत 13वीं किस्त का इंतजार है.
PM Kisan 13th Installment Date News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) योजना के तहत अगर आपको 13वीं किस्त का इंतजार है तो इसी महीने की 24 तारीख नोट कर लें. 24 फरवरी इस स्कीम के लिए बेहद खास है. असल में 24 फरवरी को इस योजना के लॉन्च हुए 4 साल पूरे हो जाएंगे. माना जा रहा है कि पीएम किसान के 4 साल पूरे होने पर मोदी सरकार किसानों को 13वीं किस्त का तोहफा दे सकती है. वैसे भी अगले महीने होली है तो सरकार उसके पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त भेज सकती है. बता दें कि अबतक सरकार 12 किस्त जारी कर चुकी है.
अक्टूबर 2022 में जारी हुई थी किस्त
इसके पहलेपीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी 16 हजार करोड़ रुपये की 12वीं किस्त रजिस्टर्ड किसानों के खाते में जारी की थी. इस योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा है. इसके तहत 1 साल में 2000 रुपये की 3 किस्त यानी 6000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. हालांकि अगर रजिस्ट्रेशन में कोई खामी हुई तो किसानों को 2000 रुपये की किस्त नहीं मिल पाती है. इसलिए बेहतर है कि 13वीं किस्त आने के पहले अपना स्टेटच जांच लें.
अपना स्टेटस चेक कर लें
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज के दाईं ओर किसान कॉर्नर विकल्प पर क्लिक करें.
- बेनेफिशरी स्टेटस पर क्लिक करें.
- नया पेज खोलने के लिए पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर विकल्प चुनें.
- कैप्चा कोड दर्ज करें. जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपका स्टेटस पता लग जाएगा.
- अगर आपका ईकेवाईसी नहीं कराया है तो सिस्टम आपको स्टेटस के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा और आपको अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए कह सकता है.
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इन केस में नहीं मिलेगी किस्त
- अगर आपने आवेदन में कोई गलत जानकारी दी है.
- पीएम किसान के तहत अगर कोई भी जरूरी डॉक्युमेंट जमा नहीं किया है.
- अगर आपने अबतक e-KYC नहीं कराई है.
- आप किसान हैं लेकिन खेत आपके पिता या दादा के नाम पर है, पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है.
- अगर आप दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं.
- अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है.
- राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ PSU और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर.
- डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स हैं.
- 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन है.
- इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं.
- किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा.