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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अबतक किसानों को 2000-2000 रुपये की 5 किस्त भेजी जा चुकी है. स्कीम के तहत छठीं आनी शुरू होगी. इसका लाभ करीब 10 करोड़ किसानों को होगा, जिनका इसके लिए आवेदन होगा. लेकिन आवेदन में देर हुई या इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो यह लाभ लेने से चूक जाएंगे. इसलिए बेहतर है कि समय रहते अपना स्टेटस चेक कर लें. बता दें कि पिछले साल फरवरी में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से स्कीम चलाई थी. इस स्कीम के तहत योग्य किसानों को हर साल 3 किस्त में 6000 रुपये दिए जा रहे हैं. इसके लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर सारी जानकारी दी गई है.
कब-कब आती है किस्त
सरकार 1 साल में 3 किस्त के जरिए किसानों को 6000 रुपये कह मदद करती है. अलग अलग 3 किस्तों में किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किया जाता है. पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है.
चेक करें अपना नाम और रिकॉर्ड
अगर आपने इस योजना को फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम व अन्य रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है.
नाम देखने के लिए
सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर क्लिक करिए.
वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार देखें और यहां ‘फार्मर कार्नर’ पर जाएं.
‘लाभार्थी सूची’ के लिंक पर क्लिक करें.
अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें.
इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी.
जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य/जिलेवार/तहसील/गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं.
आधार, अकाउंट नंबर के लिए
‘फार्मर कार्नर’ पर क्लिक करने के बाद Benificary status पर क्लिक करें.
जिसके बाद वहां आधार नंबर, अकाउंट नंबर और फोन नंबर का विकल्प दिखेगा.
यहां आप देख सकते हैं कि आपकी सूचना सही है या नहीं. अगर गलत है तो इसे सही करा सकते हैं.
इन नंबरों पर लें जानकारी
पीएम किसान हेल्पलाइन – 155261
पीएम किसान टोल फ्री – 1800115526
पीएम किसान लैंड लाइन नंबर: 011-23381092, 23382401
इसके अलावा मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.
इन कंडीशन में नहीं मिलता है लाभ
अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए.
अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है.
सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.
अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे.
डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी भी करते हों.
10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.
किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा.
जान बूझकर गलत जानकारी देने पर