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पीएम किसान: आ रही है 2000 रु की छठीं किस्त, गलत जानकारी देकर उठाया है लाभ तो क्या होगा

PM Kisan: पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं कि किसे इसका लाभ मिलेगा या नहीं.

PM Kisan: पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं कि किसे इसका लाभ मिलेगा या नहीं.

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Sushil Tripathi
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PM Kisan/Wrong Information: पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं कि किसे इसका लाभ मिलेगा या नहीं.

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PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के तहत अब छठीं किस्त किसानों के खाते में आने लगी है. वहीं पीएम किसान योजना के तहत इस वित्त वर्ष के लिए नए किसानों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं. इस योजना के तहत एक साल में 2000 रुपये की 3 किस्त के जरिए किसानों को सालाना 6000 रुपये की मदद सरकार द्वारा की जाती है. हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें तय की हैं कि किसे इसका लाभ मिलेगा या नहीं. इसके लिए किसानों को आवेदन के समय कुछ बातों की जानकारी देना अनिवार्य है. लेकिन अगर आपने गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ उठाया है या आवेदन के समय गलत जानकारी दे रहे हैं, तो यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है.

पहले जानें कि कब नहीं मिलता लाभ

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  • अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए.
  • अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है.
  • सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.
  • अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
  • राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे.
  • डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी भी करते हों.
  • 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
  • अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.
  • किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा.

किन बातों की जानकारी देना जरूरी

उपर लिखे गए सभी प्वॉइंट को ध्यान में रखकर ही कोई किसान आवेदन कर सकता है. इनमें से किसी कअेगिरी में आने के बाद गलत जानकारी नहीं दे सकते. इसके अलावा जेंडर और कटेगिरी (SC/ST), बैंक खाता नंबर और IFSC कोड, मोबाइल नंब आधार कार्ड आदि की सही जानकारी देनी होती है.

अगर सही जानकारी नहीं दी है तो

अगर रजिस्ट्रेशन के समय भूलवश कोई गलती हो जाती है तो सरकार भूल सुधार का विकल्प देती है. पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी सूचना सही कर सकते हैं. तबतक आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे. हालांकि कुछ मामलों में जहां जानबूझकर गलत जानकारी दी गई हो या कोई सूचना छुपाई गई हो, नियम के अनुसान पहले पैसे वापस लिए जाते हैं. उसके बाद पेनल एक्शन लिया जा सकता है.

हो रहा है वेरिफिकेशन

इस योजना के तहत वेरिफिकेशन का काम समय समय पर चलता रहता है. इसमें देखा जाता है कि कहीं किसी अयोग्य किसान तो नहीं योजना का लाभ उठा रहा है. अगर उसके डॉक्युमेंट में गलत जानकारी पाई गई तो उसका नाम लाभार्थियों की लिस्ट से हटाया जाता है. उसके बाद अगर उसे किस्त मिली है तो उसे वापस ली जान लौटाने पर एक्शन होता है.