/financial-express-hindi/media/post_banners/HQTsUtu7OutTvQzsRlYf.jpg)
देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना में सरकार ने बड़ी राहत दी है. (File)
PM Kisan Yojana e-KYC: देश के करोड़ों किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने पीएम किसान (PM Kisan) योजना के तहत e-KYC कराने के लिए डेडलाइन फिर बढ़ा दी है. अब पीएम किसान के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 31 जुलाई तक e-KYC करवा सकते हैं. पहले भी इसके लिए डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई की गई थी. लेकिन अभी भी ऐसे किसानों की बड़ी संख्या है, जिनका यह काम अधूरा है. बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत योग्य किसानों को e-KYC कराना जरूरी है. इसके बिना आगे हर 4 महीने पर मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त रुक सकती है. यानी आपके खाते में अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.
31 मई को ट्रांसफर हुई थी 11वीं किस्त
केंद्र सरकार ने 31 मई को करोड़ों किसानों के खाते में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया है. यह करीब 21 हजार करोड़ रुपये था. बता दें कि सरकार हर 4 महीने के अंतर पर 2000-2000 रुपये ट्रांसफर करती है. इस सरकारी स्कीम में किसानों के खाते में 6000 रुपये सालाना ट्रांसफर किए जाते हैं.
पोर्टल पर e-KYC का विकल्प
पीएम किसान के लाभार्थी ओटीपी के जरिए आधार बेस्ड e-KYC पूरी कर सकते हैं. पोर्टल पर फिर यह विकल्प मौजूद है. पिछले दिनों e-KYC के लिए पोर्टल पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने यह विकल्प हटा दिया था. एक साथ ज्यादा लोगों द्वारा पोर्टल इस्तेमाल करने वजह से वेबसाइट क्रैश हो जा रही थी. तब सरकार ने वेबसाइट से e-KYC का विकल्प हटा दिया और निर्देश दिया था कि पास के कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं. लेकिन बाद में यह सुविधा फिर मिल गई.
ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं e-KYC
सबसे पहले पीएम किसान वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं. फिर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ के तहत e-KYC टैब पर क्लिक करें. जो पेज खुलेगा, वहां आधार नंबर की जानकारी देकर सर्च टैब पर क्लिक करें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. फिर ‘सबमिट ओटीपी’ पर क्लिक करें और ओटीपी डालकर सबमिट करें.
वहीं अगर ऑफलाइन करनी हो तो मोबाइल और आधार कार्ड के साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बॉयोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
किसे मिलता है फायदा स्कीम का फायदा
इस योजना का लाभ उन छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है जिनके पास खेती करने के लिए 2 हेक्टेयर से कम जमीन है. वह किसान या उसके परिवार का कोई भी मेंबर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही इनकम टैक्स भरता हो. इसके साथ ही वह किसान ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसे किसी अन्य तरह की सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है.