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PM-SYM: कम आयवर्ग वालों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की एक खास स्कीम पीएम श्रम योगी मानधन है.
PM Shram Yogi Mandhan Scheme: असंगठित क्षेत्र के कम आयवर्ग वालों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की एक खास स्कीम पीएम श्रम योगी मानधन है. इसमें 15 हजार या इससे कम मंथली सैलरी पाने वाले सब्सक्राइबर बन सकते हैं. इस स्कीम के तहत मंथली अंशदान देने के बाद 60 की उम्र होने पर 3000 रुपये महीना पेंशन का प्रावधान है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी पेंशन योजना में हिस्सा ले, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी संगठित क्षेत्र में नौकरी लग जाए. फिर जहां उसकी मंथली सैलरी बढ़ेगी, वह EPFO का भी मेंबर बन जाएगा. इस कंडीशन में क्या होगा. पीएम श्रम योगी मानधन में उसके जमा पैसों का क्या होगा, क्या उसे आगे फायदा मिलेगा.
संगठित क्षेत्र में आने के बाद 2 विकल्प
पहला विकल्प: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में शिफ्ट होने और EPFO का सदस्य बनने के बाद भी कोई सब्सक्राइबर इस योजना का लाभ आगे उठाता रह सकता है. लेकिन इसके लिए उसका योगदान पहले से दोगुना हो जाएगा. कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में योजना में सरकार की ओर से आने वाला अंशदान बंद हो जाएगा. सब्सक्राइबर को सरकारी अंशदान वाला भी भार उठाना पड़ेगा. तय समय तक अंशदान के बाद वह पेंशन का हकदार होगा.
दूसरा विकल्प: वहीं, दूसरा तरीका यह है कि सब्सक्राइबर इस योजना में अपने जमा कुल पैसे ब्याज जोड़कर विद्ड्रॉल कर ले. उदाहरण के तौर पर अगर उसने हर महीने 100 रुपये का योगदान 3 साल तक किया है और उसके बाद वह संगठित क्षेत्र में चला जाता है. तो 3600 रुपये का निवेश और उस पर 3 साल के दौरान मिलने वाला ब्याज उसे मिल जाएगा.
अबतक 44,69,551 रजिस्ट्रेशन
पीएम श्रम योगी मानधन के तहत अबतक कुल 44.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. खासस बात है कि इसमें महिलाओं की संख्या 21 लाख से ज्यादा है. सबसे ज्यादा 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हरियाणा में हुए हैं. हरियाणा के बाद यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडीशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश शामिल हैं. वहीं, 29 से 35 आय वर्ग वालों की संख्या सबसे ज्यादा करीब 20.5 लाख है.
18-40 साल वाले ले सकते हैं स्कीम
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सब्सक्राइबर बनने के लिए 18 साल से 40 साल की उम्र तय की गई है. इसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. डॉक्युमेंट में सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जन-धन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए. लाभ तभी मिलेगा, जब वह केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा नहीं उठा रहा हो.
कितना अंशदान
इस स्कीम के तहत 18 साल की उम्र में जुड़ने पर 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे. एक दिन के लिहाज से देखें तो यह करीब 2 रुपये होगा. उम्र ज्यादा होने पर अंशदान भी ज्यादा होगा. अगर कोई 29 साल का है तो उसे योजना में हर महीने 100 रुपये जमा कराने होंगे. अगर कोई कर्मचारी 40 साल में योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपये का योगदान करना होगा. जितना योगदान खाताधारक को होगा, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही योगदान करेगी.