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You can also make a withdrawal from the scheme, up to 50% of the balance, after one year. This can be repaid in one lump sum along with the interest at the prescribed rate, at any time during the duration of the account.
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Post Office Kisan Vikas Patra Scheme 2019: भारत सरकार ने किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम, 2019 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. नई स्कीम ने किसान विकास पत्र नियम, 2014 की जगह ली है. इस स्कीम में नौ साल पांच महीनों में निवेश के दोगुने की गारंटी मिलती है. अगर आप आज (5 जनवरी 2020), इस स्कीम में 50,000 रुपये जमा करते हैं, तो यह राशि नौ साल और पांच महीनों में दोगुनी हो जाएगी. 5 जून 2029 के बाद आप दोगुनी राशि (1 लाख रुपये) विद्ड्रॉ कर पाएंगे.
KVP: जमा करने की सीमा
इस स्कीम के तहत आप 100 रुपये के मल्टीपल यानी गुणक में राशि जमा कर सकते हैं. लेकिन न्यूनतम आपको 1000 रुपये जमा करने होंगे. केवीपी अकाउंट में पैसे जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. इसमें एक व्यक्ति जितने अकाउंट चाहता है, उतने खोल सकता है, अकाउंट की संख्या की कोई सीमा नहीं है.
KVP: मेच्योरिटी पीरियड
नए स्कीम के नियमों में कहा गया है कि अकाउंट में जमा राशि मेच्योरिटी पर दोगुनी हो जाएगी. अकाउंट का मेच्योरिटी पीरियड डिपॉजिट की तारीख से नौ साल और पांच महीने का होगा. मेच्योरिटी की राशि खाताधारक को भुगतान की जाएगी. नियमों के मुताबिक, यह राशि अकाउंट्स ऑफिस में फॉर्म 2 जमा करने पर मिलेगी.
KVP: ब्याज दर
किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में आती है. इन स्कीम्स पर ब्याज दर सरकार द्वारा तिमाही तौर पर संशोधित की जाती हैं. वर्तमान में KVP स्कीम पर ब्याज दर 7.6 फीसदी है. अगर भविष्य में ब्याज दर में बदलाव आता है, तो जमा राशि के दोगुने होने के लिए जरूरी समय भी उसी के हिसाब से बदल जाएगा.
इस स्कीम में कोई भी व्यस्क स्वयं के लिए, किसी नाबालिग की ओर से या दो व्यस्क साथ में अकाउंट खोल सकते हैं. KVP सर्टिफिकेट को किसी भी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है.
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मेच्योरिटी से पहले बंद करना
KVP अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले किसी भी समय बंद किया जा सकता है. इसके लिए खाताधारक को अकाउंट्स ऑफिस को फॉर्म-3 में अप्लीकेशन देनी होगी. इसके अलावा खाताधारक की मौत की स्थिति में, अगर एक खाताधारक है तो उसकी या ज्वॉइंट अकाउंट के सभी खाताधारकों की मौत होने पर कोर्ट के आदेश पर अकाउंट मेच्योरिटी से पहले बंद किया जाएगा.
इस स्कीम में अकाउंट को सिक्योरिटी के तौर पर ट्रांसफर करने के लिए जमाकर्ता को फॉर्म-4 में अप्लीकेशन देनी होगी. इसके साथ ही जिसको यह अकाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है उससे मंजूरी का खत भी चाहिए होगा.
स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है. कुछ कमर्शियल बैंक भी इनमें से कुछ स्कीम्स के भीतर अकाउंट खोलने की मंजूरी देते हैं जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम आदि.