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डाक घरः NSC से कितना बचा सकते हैं टैक्स, बेहतर रिटर्न के साथ पैसा भी सेफ; जानिए सबकुछ

Post Office NSC: आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर सकते हैं.

Post Office NSC: आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर सकते हैं.

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आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर सकते हैं.

Post Office NSC: आने वाले दिनों में आप अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. बैंकों में FDs या RDs पर मिलने वाला ब्याज भी लगातार घट रहा है. अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो यहां आपको टैक्स की बचत के साथ बेहतर रिटर्न मिलता है और उसके साथ आपका निवेश भी सुरक्षित रहता है. आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में न केवल अच्छा रिटर्न मिलता है, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स की बचत भी होती है. NSC पर इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स कटौती का फायदा उठाया जा सकता है. इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त सेक्शन 80C के तहत एक टैक्सपेयर को डिडक्शन यानी कटौती का फायदा मिलता है, जिसे वह खर्चों के तौर पर अपनी इनकम में से घटा सकते हैं, ताकि उन्हें कम राशि पर टैक्स देना पड़े.

ब्याज दर और टेन्योर

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पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम में अभी सालाना 6.8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इसे सालाना आधार पर कंपाउंड किया जाता है लेकिन भुगतान मेच्योरिटी पर ही होता है. इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का है. पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर आप 1000 रुपये से NSC में निवेश करते हैं तो अगले 5 साल बाद आपको 1389.49 रुपये मिलेंगे.

फीचर्स

  • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में से निवेश शुरू किया जा सकता है. अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.
  • स्कीम में सर्टिफिकेट कोई भी एक व्यस्क, अधिकतम तीन व्यस्क मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट, 10 साल से ज्यादा उम्र का नाबालिग ले सकता है.
  • NSC को किसी भी भारतीय डाकघर से खरीदा जा सकता है.
  • ब्याज सालाना जमा किया जाता है लेकिन भुगतान मेच्योरिटी पर ही किया जाता है, जिसमें TDS की कटौती नहीं होती है.
  • NSC को सभी बैंकों और NBFC द्वारा लोन के लिए कोलैटरल या सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार किया जाता है.
  • निवेशक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकता है.
  • NSC को, जारी होने से लेकर मैच्योरिटी डेट के बीच एक बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है.

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कौन कर सकता है निवेश ?

सभी भारतीय निवासी NSC में निवेश कर सकते हैं. गैर-भारतीय नागरिक (NRI) NSC नहीं खरीद सकते हैं. हालांकि, अगर किसी निवासी भारतीय ने NSC खरीदा है और मेच्योरिटी से पहले एनआरआई हो जाता है तो भी उसे इसका लाभ मिलता है. ट्रस्ट और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) NSC में निवेश नहीं कर सकते हैं. HUF के कर्ता केवल अपने नाम से NSC में निवेश कर सकते हैं.

Small Savings Scheme India Post