/financial-express-hindi/media/post_banners/kLElw3oml00U4Sa0kt6X.jpg)
इस स्कीम में सालाना ब्याज 7.4 फीसदी मिलेगा. इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है.
/financial-express-hindi/media/post_attachments/i3uyNEDpGsMOpNln9VYs.jpg)
Post Office Senior Citizen Savings Scheme (SCSS): कोरोना वायरस संकट में एक तरफ जहां बैंक FDs जैसी सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न वाली स्कीम पर ब्याज दरें घट रही हैं, दूसरी ओर शेयर बाजार में भी अनिश्चितता का माहौल है. ऐसे में निवेशकों खासकर सीनियर सिटीजन के लिए निवेश का फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बावजूद इसके अभी भी कुछ ऐसी सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश न केवल आकर्षक है बल्कि सुरक्षित भी है. इनमें से एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS).
10 लाख निवेश करने पर मिलेंगे 14 लाख से ज्यादा
अगर सीनियर सिटीजंस स्कीम में आप एक मुश्त 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो सालाना 7.4 फीसदी (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मेच्योरिटी पर कुल रकम 14,28,964 रुपये होगी यानी 14 लाख रुपये से ज्यादा. यहां आपको ब्याज के रूप में 4,28,964 रुपये का फायदा हो रहा है.
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) फीचर्स
- इस स्कीम में सालाना ब्याज 7.4 फीसदी मिलेगा. इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है.
- 1000 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता है. साथ ही इसमें 15 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट नहीं रह सकता है. इसमें एक बार में ही निवेश कर सकते हैं.
- SCSS के तहत 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है.
- अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और VRS ले चुका है तो वह भी SCSS में अकाउंट खोल सकता है. लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के एक माह के अंदर यह अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें डिपॉजिट किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमांउट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
- SCSS के तहत डिपॉजिटर इंडीविजुअली या अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है. लेकिन सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती.
- 1 लाख से कम रकम के साथ अकाउंट कैश में खुलवाया जा सकता है लेकिन उससे ज्यादा रकम के लिए चेक का इस्तेमाल करना होगा.
- खाता खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है.
- अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से अन्य में ट्रांसफर किया जा सकता है.
- प्रीमैच्योर क्लोजर की अनुमति. लेकिन पोस्ट ऑफिस केवल अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बंद अकाउंट क्लोज करने पर डिपॉजिट का 1.5 फीसदी काटेगा, वहीं 2 साल बाद बंद करने पर डिपॉजिट का 1 फीसदी काटा जाएगा.
- मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी वाली तारीख के एक साल के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी.
- टैक्स की बात करें तो अगर SCSS के तहत आपकी ब्याज राशि 10,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो जाती है तो आपका TDS कटने लगता है. हालांकि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है.