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India Post PPF/RD/SST: कोरोना वायरस के चलते देश 21 दिनों का लॉकडाउन झेल रहा है. असके चलते बैंकों और पोस्ट ऑफिस के भी काम काज पर असर पड़ा है. जो ग्राहक सीधे ब्रांच पर जाकर जमा या निकासी जैसे जरूरी काम काम निपटाते करते थे, उन्हें इसके चलते परेशानी हो रही है. फिलहाल ग्राहकों को यही परेशानी देखते हुए डाक विभाग ने बड़ी राहत दी है. डाक विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि जो लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकरिंग डिपॉजिट या सुकन्या योजना जैसी स्कीम में तय समय पर मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कर पाए, उनसे पेनलटी नहीं ली जाएगी. यानी लॉकडाउन खुलने के बाद वे बिना पेनल्टी दिए रकम जमा कर सकेंगे.
डाक विभाग का सर्कुलर
डाक विभाग ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है. इसके अनुसार, PPF/RD/सुकन्या समृद्धि अकाउंट के सब्सक्राइबर इनमें 30 जून तक आवश्यक राशि डाल सकते हैं. इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी. यह वित्त वर्ष 2019-20 और अप्रैल, 2020 (जैसा भी मामला हो) के संदर्भ में लागू है. यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि मई 2020 में समय से इन स्कीम में पैसा जमा करना होगा, नहीं तो पेनल्टी देनी होगी. यह सर्कुलर असिस्टेंट डयारेक्टर जनरल (CBS) के नाम से जारी किया गया है.
किस योजना में कितना मिनिमम जमा
पीपीएफ स्कीम में मिनिमम 500 रुपये सालाना जमा करना अनिवार्य है. इस स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है. वहीं रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में हर महीने कम से कम 100 रुपये जमा करना जरूरी है. अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है. वहीं सुकन्या समृद्धि स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये जमा करना अनिवार्य है. अअधिकतम इसमें 1.5 लाख रुपये जमा हो सकते हैं.
कितनी है पेनल्टी
पीपीएफ स्कीम में मिनिमम अमाउंट जमा न करने पर 50 रुपये की पेनल्टी देकर फिर अकाउंट को शुरू किया जा सकता है. रेकरिंग डिपॉजिट पर किस्त न जमा कर पाने पर हर 100 रुपये पर 1 रुपये की डिफॉल्ट फीस है. सुकन्या समृद्धि स्कीम में यह पेनल्टी 50 रुपये है.