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अब नॉन होम पोस्ट ऑफिस ब्रांच पर जाकर अपने पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में किसी भी राशि का चेक जमा कर सकते हैं.
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डाक विभाग ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम में पैसे जमा करने के नियमों में संशोधन किया है. डाक विभाग ने एलान किया है कि अब नॉन होम पोस्ट ऑफिस ब्रांच पर जाकर अपने पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में किसी भी राशि का चेक जमा कर सकते हैं. इससे पहले नियम के मुताबिक 25,000 रुपये से ज्यादा का चेक जमा करने की मंजूरी नहीं थी. 2 दिसंबर 2019 को जारी ऑर्डर के मुताबिक, डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में चेक जमा करने की लिमिट में बदलाव किया है. इसमें सेविंग्स अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट शामिल हैं.
लोगों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया फैसला
यह संशोधन लोगों द्वारा 25,000 रुपये से ज्यादा राशि के चेक को किसी दूसरी CBS पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर अपने पीपीएफ, RD और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करने को लेकर परेशानी की शिकायतों के बाद किया गया है.
ऑर्डर के मुताबिक, CBS या कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स ब्रांच के द्वारा इश्यू चेक को कोई भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में मंजूर किया जा सकता है. किसी भी पोस्ट ऑफिस पर सेविंग्स अकाउंट, RD, PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा करने के लिये आप चेक दे सकते हैं. हालांकि, अगर दूसरी पोस्ट ऑफिस CBS ब्रांच पर चेक विदड्रॉल के लिये दिया जाता है, तो ऐसे में अधिकतम 25,000 रुपये की ही निकासी की जा सकती है.
ऑर्डर में कहा गया है कि CBS पोस्ट ऑफिस से इश्यू किसी भी POSB चेक को अगर CBS पोस्ट ऑफिस पर दिया जाता है तो सामान्य चेक की तरह ही माना जाएगा और उसे क्लियरिंग के लिये भेजा नहीं जाएगा. 25,000 रुपये से ज्यादा की राशि वाले किसी भी POSB चेक को किसी दूसरे SOL पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम 119 महीने में पैसा करती है डबल, निवेश रहता है 100% सुरक्षित
पोस्ट ऑफिस में पैसा पूरी तरह सुरक्षित
बता दें कि बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस यानी डाक घर में निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है. बैंक के डिफॉल्ट होने की स्थिति में उसमें जमा सिर्फ एक लाख रुपये तक ही बीमा गांरटी होती है. यह गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बैंक ग्राहकों देता है.