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मिनिमम डिपॉजिट करने से चुक जाने पर आपका अकाउंट बंद हो सकता है.
PPF, SSY & NPS: अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या NPS में निवेश करते हैं, तो आपको मौजूदा वित्त वर्ष यानी 31 मार्च से पहले इससे जुड़े कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे. कई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में उन्हें एक्टिव रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में मिनिमम कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है. अगर आप उनमें मिनिमम डिपॉजिट करने से चुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे बंद हो सकते हैं. इसके बाद, उन्हें फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको जुर्माना देना होगा. इसलिए, इस बात का ध्यान रखें कि इन अकाउंट्स को एक्टिव रखने के लिए सही समय पर उनमें मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर दें.
PPF अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए क्या करें?
PPF अकाउंट में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 रुपये का मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए कंट्रीब्यूशन की जानकारी के लिए आप पीपीएफ पासबुक की चेक कर सकते हैं अगर आपने पीपीएफ अकाउंट में कोई राशि जमा नहीं की है, तो कम से कम 500 रुपये का निवेश करें. अगर आपके पास ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट है, तो आप यह काम ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं. लेकिन डाकघर वाले पीपीएफ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको ब्रांच जाना होगा.
PPF में निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसमें अर्जित ब्याज टैक्स-फ्री है. वर्तमान में, पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष है और इसमें 15 वर्षों के बाद मैच्योरिटी पर भुगतान होता है.
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SSY अकाउंट में कितना देना होगा मिनिमम अमाउंट
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट 250 रुपये के मिनिमम डिपॉजिट के साथ खोला जा सकता है. इसे एक्टिव रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे. इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. वर्तमान में, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष है. SSY में निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है और अर्जित ब्याज टैक्स-फ्री होता है. वित्तीय वर्ष के दौरान डिपॉजिट अमाउंट की जानकारी के लिए आप अपना अपडेटेड SSY पासबुक चेक कर सकते हैं.
NPS अकाउंट में कितना देना होगा मिनिमम अमाउंट
एनपीएस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपको कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होगा. अगर आप एनपीएस पर न्यूनतम राशि जमा करने में विफल होते हैं तो अकाउंट बंद हो जाएगा. इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको न्यूनतम योगदान के साथ हर साल 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि, बेहतर यही है कि आप पीपीएफ, एसएसवाई या एनपीएस अकाउंट्स में वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल के महीने में ही पैसा जमा कर दें.
(Article: Sunil Dhawan)