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Post Office Small Savings: डिपार्टमेंट आफ पोस्ट (Department of Posts) से डाकघर में छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को बड़ी राहत दी है.
Post Office Small Savings: डिपार्टमेंट आफ पोस्ट (Department of Posts) से डाकघर में छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने देशभर के पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीपीएफ (PPF), एनएससी, केवीपी सहित पोस्ट ऑफिस की सभी स्माल सेविंग्स स्कीम के क्लेम को स्वीकार करने के लिए गवाहों की डाकघर में मौजूदगी यानी फिलिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है. इसके लिए कुछ डॉक्युमैंट दिखाकर भी काम हो जाएगा. डाक विभाग ने कहा है कि गवाहों का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ KYC मास्टर सर्कुलर के द्वारा तय फॉर्मेट में होना चाहिए.
नए सर्कुलर के अनुसार अगर गवाह का हस्ताक्षर किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ अटैच है तो पोस्ट ऑफिस क्लेम स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता. डाक विभाग ने सभी पोस्ट ऑफिस को यह निर्देश दिया है. सर्कुलर में कहा गया है कि उसे नॉमिनी/दावेदारों से डाक विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि मृत व्यक्तियों के PPF या किसी अन्य छोटी बचत योजना के क्लेम को स्वीकार करने के लिए पोस्ट ऑफिस के अधिकारी 2 गवाह पोस्ट ऑफिस में लाने को कह रहे हैं. इसे देखते हुए डाक विभाग ने यह निर्देश दिया है.
पहचान पत्र के लिए डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड
पैन कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
वोटर आईडी कार्ड
फोटो के साथ राशन कार्ड
पोस्ट ऑफिस आईडी कार्ड
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र
मनरेगा जॉब कार्ड
एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
वोटर आईडी कार्ड
फोटो के साथ राशन कार्ड
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र जिस पर एड्रेस लिखा हो
जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी सैलरी स्लिप
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी लेटर जिसमें नाम, पता, बिजली का बिल, पानी बिल, गैस बिल आदि की जानकारी हो
प्रॉपर्टी टैक्स रसीद
किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेंट कंपनी और बैंक द्वारा जारी लाइसेंस एग्रीमेंट
पोस्ट ऑफिस का पासबुक
बैंक अकाउंट का पासबुक
बैंक अकाउंट स्टेटमेंट