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Post Office Scheme for Children: डाकघर की पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम बच्चों के भविष्य के लिए बेहद काम की है.
Post Office Small Savings Scheme for Children: केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेहद पॉपुलर स्कीम है, जो बेटियों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है. इस खाते को 10 साल से कम उम्र की बेटियों के नाम से खोला जा सकता है. वहीं, आपको यह भी जानना चाहिए कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के मौजूदा नियम के अनुसार आप अपने नाबालिग के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. कोई भी इनडिविजुअल अपने बच्चे के नाम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. बस बच्चे के 18 साल होने तक अभिभावक को इस खाते की देख रेख करनी पड़ती है. दोनों ही स्कीम स्माल सेविंग्स में बेहतर रिटर्न देने वाली पॉपुलर स्कीम हैं. अगर आप सोच रहे हों कि कहां ज्यादा फायदा है तो यह रिपोर्ट काम की हो सकती है.
PPF
कोई भी इनडिविजुअल अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसके नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. 18 साल की उम्र तक पैरेंट्स को खाते की देख रेख करनी होती है. 18 साल बाद बच्चा खुद इस खाते को मैनेज कर सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल बैंक में खुलवाया जा सकता है. आमतौर पर जिन बैंकों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट ओपन करने की सुविधा मिलती है, उनमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने की सुविधा भी है.
कहां खोल सकते हैं अकाउंट
दोनों ही योजनाएं डाकघर (Post Office) द्वारा चलाई जा रही है. इसके अलावा जिन बैंकों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट ओपन करने की सुविधा मिलती है, उनमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट (SSY) खोलने की सुविधा भी है.
मेच्योरिटी
PPF: पीपीएफ अकाउंट की मेच्योरिटी 15 साल की होती है, लेकिन उसे 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है.
SSY: सुकन्या समृद्धि योजना की मेच्योरिटी तो 21 साल है, लेकिन इसमें पैरेंट्स को 14 साल ही निवेश करना होता है.
ब्याज दर
PPF: पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग के हिसाब से मिल रहा है.
SSY: सुकन्या समृद्धि योजना पर मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग के हिसाब से मिल रहा है.
टैक्स छूट
PPF: अगर आप बच्चे के नाम भी पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो इस पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. यह लांग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही पॉपुलर विकल्प है, जहां इंटरेस्ट और मेच्योरिटी दोनों टैक्स फ्री हैं.
SSY: सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है.
मिनिमम और मैक्सिमम निवेश
PPF: इस खाते में मिनिमम और मैक्सिमम जमा करने की लिमिट 500 रुपये और 1.50 लाख है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर अभिभावक के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खुला है तो दोनों अकाउंट मिलाकर ही अधिकतम रकम की लिमिट मानी जाएगी. ऐसा नहीं है कि दोनों अकाउंट में 1.5 लाख सालाना जमा हो सकता है.
SSY: सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपये जमा किया जा सकता है. योजना के तहत सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा किया जा सकता है.
PPF: रिटर्न कैलकुलेटर
मान लिया बच्चे के 1 साल होते ही आपने उसके लिए पीपीएफ अकाउंट खोला है. पहले इसकी मेच्योरिटी 15 साल की होगी. तबतक बच्चा 16 साल को हो जाएगा. वहीं इसे 5 साल और बढ़ाने पर बच्चा 21 साल का पूरा जाएगा.
15 साल की मेच्योरिटी के लिए
अधिकतम मंथली जमा: 12,500 रुपये
अधिकतम सालाना जमा: 1,50,000 रुपये
ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
15 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 40,68,209 रुपये
कुल निवेश: 22,50,000
ब्याज का फायदा: 18,18,209 रुपये
5 साल और बढ़ाने पर, यानी 20 साल पर
कुल निवेश: 30,00,000 रुपये
20 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 66.58 लाख रुपये
ब्याज का फायदा: 36,58,288 रुपये
SSY: रिटर्न कैलकुलेटर
सालाना जमा: 1.50 लाख रुपये
14 साल में जमा: 21 लाख
ब्याज दर: 7.6 फीसदी
14 साल में 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से यह रकम 37,98,225 रुपये होगी.
फिर 7 साल तक इस रकम पर 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न मिलेगा.
21 साल यानी मेच्योरिटी पर यह रकम: 63.5 लाख रुपये
ब्याज का फायदा: 42.5 लाख रुपये