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वित्त मंत्रालय ने अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (F&Q;) का तीसरा सेट जारी किया है.
केंद्र सरकार के कर्मचारी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत भुना सकते हैं. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (F&Q) का तीसरा सेट जारी किया है. इसमें मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कार जैसी वस्तुओं की खरीद पर इस योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारी मूल बिल के बजाए बिल की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं.
व्यय विभाग ने कहा कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम भुगतान एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत नहीं किया जाएगा. योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जमा करना होगा. सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी, जिसका लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी दर वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद करनी जरूरी है.
साथ ही ऐसी खरीद का भुगतान डिजिटल मोड, चेक या डिमांड ड्राफ्ट या NEFT या RTGS के जरिए किया जाना है. अभी तक कर्मचारियों को अवकाश यात्रा छूट का लाभ सिर्फ यात्रा करने पर ही मिलता था.
LTC Cash Voucher Scheme: बिना यात्रा किए भी एलटीए का ले सकते हैं फायदा
12 अक्टूबर को हुआ था स्कीम का एलान
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 12 अक्टूबर को एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी. इसके तहत बिना यात्रा किए भी एलटीसी का फायदा उठाया जा सकता है. इसके पहले कर्मियों को इसका फायदा उठाने के लिए यात्रा करनी पड़ती थी और उसका बिल जमा करना पड़ता था. स्कीम के तहत अपने जीवनसाथी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी खरीदारी कर सकते हैं और सरकार की नई योजना का फायदा उठा सकते हैं.
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