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ITR and GST filing : जीएसटी और आईटीआर फाइलिंग का आखिरी मौका, कारोबारियों ने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग

ITR and GST filing Deadline: कारोबारियों और इनकम टैक्सपेयर ने जीएसटी फाइलिंग और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारिख बढ़ाने की मांग की है.

ITR and GST filing Deadline: कारोबारियों और इनकम टैक्सपेयर ने जीएसटी फाइलिंग और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारिख बढ़ाने की मांग की है.

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FE Hindi Desk
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ITR and GST filing Deadline: जीएसटी एनुअल रिटर्न और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है.

ITR and GST filing Deadline : जीएसटी एनुअल रिटर्न और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख करीब है. एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रक्रिया काफी आसान रही है, बावजूद इसके कुछ इनकम टैक्सपेयर्स ने जीएसटी और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कारोबारियों को जीएसटी एनुअल रिटर्न दाखिल करने की कल यानी 31 दिसंबर 2022 आखिरी मौका है. वित्त वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनियों से उम्मीद जाहिए की गई है कि इन संस्थाओं ने GSTR-9 फार्म और सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट के रूप में GSTR 9C फार्म दाखिल कर दिया होगा जो नहीं कर पाएं हैं उन्हें जुर्माने के तौर पर लेट फीस भरना पड़ सकता है.

आईटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका

एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए लोग बीलेटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किए हैं उन इनकम टैक्सपेयर के लिए भी 31 दिसंबर 2022 आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख है. अगर कोई इनकम टैक्सपेयर पहले ही ओरिजनल रिटर्न दाखिल कर चुका है तो उन्हें लेट फीस के साथ बीलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जमा करनी होगी. रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न बीलेटेड रिटर्न से अलग है. इस तरह के मामले में ओरिजनल रिटर्न दाखिल कर चुके इनकम टैक्सपेयर्स बिना किसी लेट फीस के रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं. इस साल 25 दिसंबर तक 7 करोड़ 14 लाख लोगों ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है. जिनमें से 6 करोड़ 49 लाख इनकम टैक्सपेयर्स की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

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एक टैक्स प्रैक्टिशनर ने बताया कि जिन लोगों ने तय तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल किया है, उनके लिए प्रक्रिया आसान रही है. उन्होंने कहा कि आखिरी तारीख नजदीक होने पर एक साथ भारी मात्रा में आईटीआर दाखिल होने की वजह से हमेशा परेशानियां आती हैं. उन्होंने बताया कि इनकम टैक्सपेयर्स की तऱफ से आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की बहुत अधिक अपील नहीं दर्ज की गई है.

कुछ कारोबिरियों के मुताबिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया इस साल काफी आसान रही, उनका कहना है कि सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट को लेकर कुछ समस्याएं भी उठानी पड़ी. क्लियर टैक्स (Clear tax) के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि इस बार आईटीआर फाइल करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई. हमारे प्लेटफॉर्म पर फाइलिंग सफलतापूर्वक हो रही है. सभी सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट को समय पर समाप्त करना जरूरी है. अर्चित गुप्ता ने बताया कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग एक अहम काम है और इसमें समय लगता है.

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ए2जेड टैक्सकॉर्प (A2Z Taxcorp) के फाउंडर बिमल जैन ने कहा कि इस बार GSTR फाइलिंग सिस्टम काफी बेहतर तरीके से हो रही है. उन्होंने बताया कि अंत समय में फाइलिंग के लिए एक साथ ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण प्रक्रिया धीमी हो जाती है. ऐसे में बड़े सयंंम से एनुअल रिटर्न और सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट सही तरीके से दाखिल करने की जरूरत है. बिमल जैन ने बताया कि उन्हें कुछ कारोबारियों की तरफ GSTR 9 फार्म और GSTR 9C फार्म के सही फार्मेट न होने संबंधी शिकायतें भी मिली हैं.

जीएसटी और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग

कुछ टैक्स प्रैक्टिशनर्स और कारोबारियों ने रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा कम से कम एक से तीन महीने तक बढ़ाए जाने की मांग की है. मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर GSTR 9, GSTR 9C और नॉन-ऑडिट कैटेगरी के कारोबारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने की मांग की है.

(Article : Surabhi)

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