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PPF खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु सीमा तय नहीं है. सिंगल पेरेंट्स या पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं.
Public Provident Fund: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को टैक्स बेनिफिट्स और निवेश की नजरिए से सबसे सेफ और लंबी अवधि का निवेश माना जाता है. क्योंकि पीपीएफ में निवेश करने के साथ ही इसका प्रबंधन करना बहुत आसान होता है. PPF बहुत ही उपयोगी और अच्छा रिटर्न देने वाला लंबी अवधि का निवेश है.
पीपीएफ खाते से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां
पीपीएफ खाता खोलने के लिए पहली शर्त आप का भारतीय नागरिक होना है. साथ ही यह स्पष्ट नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक नाम से कई पीपीएफ खाते नहीं खोल सकता है. ऐसे में यदि आप अपने नाम से दो पीपीएफ खाते खोलना चाहते हैं तो आप को अपने विचारों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा.
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कई बार लोग सवाल करते हैं कि एक से ज्यादा बैंकों में एक ही नाम से खाते खोले जा सकते हैं तो फिर एक ही नाम से पीपीएफ खाते क्यों नहींं खोले जा सकते? तो उनके सवालों का जवाब है कि पीपीएफ खाते में और बैंक खाते में मौलिक अंतर है. पीपीएफ खाता लंबे समय के लिए निवेश के उद्देश्य से खोला जाता है, जबकि बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट अपने रकम को सुरक्षित रखने के लिए खोले जाते हैं.
पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई भी नियम नहीं है. इसलिए आप किसी भी आयु वर्ग में क्यों न आते हो आप अपना खाता खोल सकते हैं. इसके साथ सिंगल पेरेंट या पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चे के नाम से भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. साथ ही वो NRI नागरिक अपने उस पीपीएफ खाते को जारी रख सकते हैं, जो उन्होंने भारत के सामान्य नागरिक के रूप में देश में निवास के दौरान खोला हो.
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पीपीएफ खाते में कितना निवेश किया जा सकता है?
बैंक बाजार. कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी के मुताबिक, "आप 100 रुपये के साथ अपना पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. हालांकि एक वित्त वर्ष में पीपीएफ खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है. जबकि पीपीएफ खाते में ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा करा सकते हैं. पीपीएफ खाते से आप को टैक्स डिडक्शन से जुड़े लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन यदि आपने एक वित्त वर्ष में अपने पीपीएफ खाते में 1.5 लाख से ज्यादा की राशि जमा कराई है तो आप को अधिकतम सीमा से ज्यादा जमा कराई गई रकम पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा."
यही नियम उन पीपीएफ के उन खातों पर लागू होगा जो सिंगल पेरेंट या पेरेंट्स द्वारा अपने नाबालिग बच्चे के नाम से खोला गया है. इन खातों के लिए भी निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये ही तय है. यानी की माता-पिता को अपने बच्चे के पीपीएफ खाते में 1.5 लाख से ज्यादा रकम का निवेश नहीं करनी चाहिए.
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पीपीएफ खाता खोलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
पीपीएफ खाता खोलने के लिए जरुरी फॉर्म भरते समय आप के पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटों और पेन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए. वहीं नाबालिग के नाम से पीपीएफ खाता खोलने के लिए बच्चे के पासपोर्ट साइज फोटों के साथ ही उसका जन्म प्रमाण पत्र और पेरेंट्स की KYC की जानकारी की जरुरत होती है.
पीपीएफ से पैसा निकालने के नियम
सरकार द्वारा पीपीएफ खाते से पैसा निकालने के नियमों को थोड़ा सख्त रखा गया है. ताकि निवेशक पैसा निकालते समय ज्यादा सावधानी बरतें, हालांकि सरकार द्वारा निवेशक को आवश्यकताओं के अनुसार धन की निकासी का अधिकार दिया गया है. यानी सरकार ने निवेशक को ये अधिकार दिया है कि निवेशक अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर तय की गई सीमा तक पैसे निकाल सकता है.
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पीपीएफ खाताधारकों के लिए जरुरी जानकारी
इस बात में किसी भी प्रकार को कोई संदेह नहीं है कि पीपीएफ बेहद सुरक्षा, टैक्स बेनिफिट्स और गारंटी के साथ रिटर्न देता है, लेकिन खाता धारक को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पीपीएफ खाते में निवेश लंबी अवधी के लिये किया जाता है. हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा पीपीएफ में निवेशित रकम पर देय ब्याज दर में बदलाव किया जा सकता है.
पीपीएफ लंबी अवधि के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प है और उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो आकर्षक कर लाभ और ईपीएफ जैसे रिटर्न चाहते हैं जो केवल वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है.