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Ram Mandir: राम मंदिर के नाम पर चंदा देकर भी बचा सकते हैं टैक्स, जानें क्या है​ नियम

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत छूट है.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत छूट है.

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Proposed Ram Mandir in Ayidhya

ram mandir ayodhya you can save income tax on donation to ram mandir trust मोदी सरकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान को इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत छूट दे रही है.

Tax Saving on Donation: 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया. क्या आपको यह पता है कि राम मंदिर के नाम पर डोनेशन देने पर इनकम टैक्स की भी बचत कर सकते हैं. मोदी सरकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत छूट दे रही है. यह ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने इसमें किए डोनेशन पर टैक्स छूट दी है.

सेक्शन 80G के तहत डोनेशन पर टैक्स छूट

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इस सिलसिले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मई महीने में नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें बताया गया था कि वह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत डोनेशन पर टैक्स छूट की मंजूरी दे रहा है क्योंकि यह ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह होगी.

CBDT ने नोटिफिकेशन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के सब-सेक्शन (2)के अंदर क्लॉस (b) के तहत ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह अधिसूचित किया है और 50 फीसदी की सीमा तक डिडक्शन दिया है, जो ट्रस्ट में दान करते हैं. ट्रस्ट की आय को पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट दी गई है. यह छूट दूसरे अधिसूचित किए गए धार्मिक ट्रस्टों की तरह ही है.

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सभी धार्मिक ट्रस्ट में दान पर नहीं मिलती छूट

वहीं, सेक्शन 80G के तहत छूट सभी धार्मिक ट्रस्ट के लिए उपलब्ध नहीं है. एक चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट को पहले सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर अप्लाई करना होता है जिसके बाद दान करने वाले लोगों को सेक्शन 80G के तहत छूट की मंजूरी मिलती है.

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