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New Debit, Credit Card Rules: आज से लागू हो गए क्रेडिट-डेबिट कार्ड के नए नियम

RBI ने कार्ड ट्रांजेक्शन को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है.

RBI ने कार्ड ट्रांजेक्शन को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है.

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Ritika Singh
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RBI's new rules for credit and debit card came into effect, know what will change in transactions Image: Reuters

New Debit, Credit Card Rules: अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाएं. RBI की अधिसूचना के अनुरूप क्रेडिट व डेबिट कार्ड से जुड़े नियम आज यानी 16 मार्च से बदल गए हैं. RBI ने कार्ड ट्रांजेक्शन को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है. इस बारे में RBI ने 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था. नए नियम नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे. क्रेडिट व डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम इस तरह हैं-

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1. अब फिजिकल व वर्चुअल सभी कार्ड्स इश्यू/रीइश्यू करते वक्त भारत के अंदर केवल कॉन्टैक्ट बेस्ड प्वॉइंट्स ऑफ यूसेज जैसे एटीएम और प्वॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइसेज पर इस्तेमाल किए जाने के ​योग्य होंगे. कार्ड जारीकर्ता कार्ड धारकों को कार्ड की मौजूदगी के बिना (card not present) होने वाले डॉमेस्टिक व इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, कार्ड की मौजूदगी के साथ होने वाले इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शंस इनेबल करने की सुविधा देगा. पहले ये सेवाएं कार्ड के साथ स्वत: आती थीं लेकिन अब ग्राहक के आग्रह पर ही शुरू होंगी.

2. मौजूदा कार्ड्स के लिए कार्ड जारीकर्ता अपने जोखिम पर निर्णय ले सकता है कि कार्डधारक के लिए कार्ड की मौजूदगी रहित डॉमेस्टिक व इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, कार्ड की मौजूदगी के साथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन अधिकारों को डिसेबल करे या नहीं. ऐसे मौजूदा कार्ड, जिन्हें कभी ऑनलाइन (card not present)/इंटरनेशनल/कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, वे इस उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से डिसेबल हो जाएंगे.

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3. कार्ड जारीकर्ता को सभी कार्डधारकों को ये सुविधाएं अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करानी होंगी...

  • कार्ड स्विच ऑन/ऑफ करने की सुविधा
  • PoS/ATMs/ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस/कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शंस आदि पर सभी तरह के डॉमेस्टिक व इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट सेट या मॉडिफाई करने की सुविधा (अगर कार्ड की कोई ओवरऑल लिमिट है तो उसके अंदर)

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे ये अतिरिक्त सुविधाएं मोबाइल ऐप्लीकेशन, नेट बैंकिंग, एटीएम, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आदि विभिन्न माध्यमों से सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध करवाएं. कार्ड के स्टेटस में कोई भी बदलाव होने की सूरत में कार्डधारक को एसएमएस/ई-मेल के जरिए अलर्ट/सूचित किया जाए.

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