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Images: Reuters
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2020 शुरू हो चुका है. पूरे साल के लिए वित्तीय योजनाएं शुरुआत से ही बना लेना बेहतर माना जाता है. इसके लिए वित्तीय लेन-देन, बचत और टैक्स से जुड़ी जरूरी तारीखों को नोट कर लेना मददगार रहेगा. इससे सही वक्त पर सही डेडलाइन याद रख सकेंगे और वक्त पर जरूरी वित्तीय काम निपटा भी सकेंगे. आइए आपको बताते हैं साल 2020 की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में-
फरवरी माह
1 फरवरी- फरवरी में 1 तारीख महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है. आर्थिक मोर्चे के लिहाज से यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है. 1 फरवरी को बजट 2020 पेश होना है.
6 फरवरी- केंद्रीय बैंक RBI की 2020 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (Monetary policy meeting) 6 फरवरी को होगी. बैठक में CRR, SLR और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट निर्धारित किए जाते हैं. इस बैठक के नतीजों का बाजार और निवेश-बचत पर सीधा असर होता है.
मार्च माह
15 मार्च- वित्त वर्ष 2019—20 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि.
31 मार्च है कई चीजों की डेडलाइन
- पैन कार्ड और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि.
- मिडिल इनकम ग्रुप के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत होम लोन पर क्रेडिट सब्सिडी का फायदा लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. मिडिल इनकम ग्रुप दो हिस्सों में बंटा है- MIG-I और MIG-II.
- बुजुर्गों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) में निवेश भी 31 मार्च 2020 तक ही किया जा सकता है. PMVVY सीनियर सिटीजन्स को 10 साल के लिए पेंशन का लाभ देती है. इसमे 15 लाख रुपये तक निवेश किए जा सकते हैं और रिटर्न 8-8.3 फीसदी सालाना की दर से मिलता है. PMVVY के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें...PMVVY: अब बिना आधार नहीं मिलेगा वय वंदन स्कीम का फायदा, 8.3% तक का मिलता है निश्चित ब्याज
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए देरी से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च है. इसके बाद उल्लिखित वित्त वर्ष के लिए ITR नहीं भरा जा सकेगा. देरी से ITR भरने के लिए 10000 रुपये की लेट फीस भी देय है.
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिवाइज ITR फाइल करने के लिए भी आखिरी तारीख 31 मार्च है.
- अगर आप किराए के घर में रहते हैं और एक माह में 50000 रुपये से ज्यादा का किराया देते हैं तो आयकर कानून के मुताबिक आपको किराए पर TDS जमा करना होगा. नियम के तहत किराएदार को कुल किराए पर एक वित्त वर्ष में 5 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्ट करना होता है. टैक्स या तो वित्त वर्ष के दौरान घर छोड़ने पर या फिर वित्त वर्ष के आखिर यानी 31 मार्च को डिडक्ट होता है.
- टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश करने की आखिरी तारीख.
- एंप्लॉयर को इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना
जून
15 जून- एंप्लॉयर, बैंक से TDS सर्टिफिकेट मिलने की शुरुआत
15 जून– वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि.
जुलाई
31 जुलाई- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि. इससे चूके तो 31 दिसंबर तक 5 हजार रुपये का और इसके बाद 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
15 सितंबर- 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि.
15 दिसंबर- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि.