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आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर बंद हो सकती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा, RBI ने सख्त किए नियम

RBI ने कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं.

RBI ने कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं.

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reserve bank of india issues new directions for credit and debit cards to improve security

आरबीआई ने कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं.

reserve bank of india issues new directions for credit and debit cards to improve security आरबीआई ने कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं.

RBI New Norms For Credit Card and Debit Card: जिन लोगों ने अपने क्रेडिट (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) का कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, वह अब इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी बैंकों और कार्ड इश्यू करने वालों को उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस को डिसेबल करने का निर्देश दिया है जिनका कभी भी ऑनलाइन/कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है. आरबीआई ने कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ नए निर्देश जारी किए हैं.

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केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वर्तमान में मौजूदा कार्ड्स के लिए जारी करने वाले कार्ड नॉट प्रजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) ट्रांजैक्शन, कार्ड प्रजेंट (अंतराराष्ट्रीय) ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को उनकी जोखिम के समझ के आधार डिसेबल करने पर तय कर सकते हैं.

कार्डधारकों को क्या सुविधाएं मिलेंगी ?

इसके अलावा, RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, कार्ड को जारी करने के समय, सभी कार्ड को केवल भारत में ATM और PoS डिवाइस पर इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाएगी. कार्ड जारी करने वालों को कार्डधारकों के लिए कार्ड नॉट प्रजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) ट्रांजैक्शन, कार्ड प्रजेंट (अंतराराष्ट्रीय) ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल करने की सुविधा देनी होगी.

कार्ड जारी करने वालों को सभी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए स्विच ऑन/ऑफ और ट्रांजैक्शन लिमिट को तय करने या संशोधित करने की सुविधा देनी होगी. यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, PoS, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन आदि सभी तरह के ट्रांजैक्शन पर मिलेगी. यह सुविधा 24×7 उपलब्ध करानी होगी और इसे कई माध्यमों - मोबाइल ऐप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (IVR) के जरिए देनी होगी. यह कार्ड जारी करने वालों के ब्रांच या ऑफिस पर भी ऑफर की जा सकती है.

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कार्ड के स्टेटस की मिलेगी तुरंत जानकारी

इसके अलावा कार्ड के स्टेटस में बदलाव को लेकर तुरंत जानकारी देनी होगी. RBI ने कहा है कि कार्ड जारी करने वालों को कार्ड के स्टेटस में बदलाव होने की स्थिति में उसी समय तुरंत एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट या जानकारी देनी होगी. नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड के लिए भी अनिवार्य होंगे.

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