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1 April से बढ़ जाएगा आपकी जेब पर बोझ, कहां कहां करना पड़ेगा अधिक खर्च? बजट में मिली ये राहत अब होगी खत्म

नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब महज दो दिन ही बचे हैं. नए वित्त वर्ष 2022-23 में कई अहम बदलाव होने वाले हैं जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा.

नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब महज दो दिन ही बचे हैं. नए वित्त वर्ष 2022-23 में कई अहम बदलाव होने वाले हैं जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा.

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अप्रैल से पीएफ खाते और बिटक्वाइन (BitCoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी समेत डिजिटल एसेट्स पर टैक्स चुकाना होगा तो होम लोन पर अतिरिक्त छूट समाप्त हो जाएगी.

नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब महज दो दिन ही बचे हैं. नए वित्त वर्ष 2022-23 में कई अहम बदलाव होने वाले हैं जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा. ऐसे में इन सभी बदलावों की जानकारी होनी जरूरी है. अप्रैल से पीएफ खाते और बिटक्वाइन (BitCoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी समेत डिजिटल एसेट्स पर टैक्स चुकाना होगा तो होम लोन पर अतिरिक्त छूट समाप्त हो जाएगी जो बजट 2019 में दी गई थी. इन सभी बदलावों के बारे में नीचे जानकारी दी जा रही है-

क्रिप्टो-डिजिटल एसेट्स से कमाई पर टैक्स

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट 2022 को पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी समेत सभी डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी की दर से फ्लैट टैक्स का ऐलान किया. इसके तहत डिजिटल एसेट्स की बिक्री पर हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने एक फीसदी टीडीएस का भी ऐलान किया.

पीएफ खाते पर टैक्स

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अब ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक के ही कांट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट्स मिलेगा. इससे अधिक रकम इस खाते में डालते हैं तो उस पर जो ब्याज मिलेगा, वह टैक्स फ्री नहीं होगा. सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ के लिए यह लिमिट सालाना 5 लाख रुपये है.

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2019 के बजट की राहत वापस

करीब तीन पहले के बजट 2019 में सेक्शन 80ईईए के तहत लोगों को होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स राहत दी गई थी. इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स कटौती काा फायदा मिलता था. इस बार के बजट में इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया है.

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पोस्ट ऑफिस में नगद ब्याज नहीं

डाकघरों की मासिक आय योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम या डाकघर टर्म डिपॉजिट में अब अगले वित्त वर्ष से ब्याज नगदी के रूप में नहीं मिलेगी. इसकी बजाय आपको बचत खाता खोलना होगा और इन योजनाओं को बचत खाते से लिंक करना होगा.

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ई-चालान का बदल जाएगा नियम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने का प्रावधान बदल दिया है जो अगले वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा. ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

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महंगी होंगी दवाएं

राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण (NPPA) ने करीब 800 दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को मंजूरी दे दी है. इससे पैरासिटामॉल समेत करीब 800 जरूरी दवाओं के दाम 10 फीसदी से अधिक बढ़ सकते हैं.

Axis Bank के ग्राहकों को दोहरा झटका

एक्सिस बैंक के ग्राहकों को अब अपने बचत खाते में अगले वित्त वर्ष से 10 हजार की बजाय 12 हजार रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा. इसके अलावा बैंक ने मुफ्त निकासी की सीमा को चार बार या 1.5 लाख रुपये कर दिया है.

म्यूचुअल फंड में सिर्फ डिजिटल पेमेंट

अभी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए चेक, बैंक ड्राफ्ट जैसे भौतिक तरीकों से पेमेंट कर लेते थे लेकिन अब अगले वित्त वर्ष से यह सिस्टम खत्म हो जाएगा. म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (AMFU) सिर्फ यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट रिसीव करेगा.

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