/financial-express-hindi/media/post_banners/LVrYURyrCWnSKEZuyf6z.jpg)
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ‘रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी’ (RBBG) स्कीम का एलान किया है. इस योजना का मकसद आवास बिक्री को प्रोत्साहन देना और घर खरीदारों का भरोसा कायम करना है. योजना के तहत SBI उससे होम लोन लेने वाले ग्राहकों को चुनिंदा हाउसिंग प्रॉजेक्ट के पूरा होने की गारंटी देगा. अगर प्रॉजेक्ट अटका तो ग्राहक को घर के लिए किया गया भुगतान वापस मिल जाएगा.
शुरुआत में RBBG का फोकस 2.5 करोड़ रुपये तक की कीमत वाले सस्ते घरों पर होगा. शुरुआत में यह स्कीम 10 शहरों में SBI अप्रूव प्रॉजेक्ट में लागू होगी. इस पेशकश के तहत बैंक के तय क्राइटेरिया पर खरे उतरने वाले सभी नामी बिल्डर 50 करोड़ से 400 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेंगे. क्राइटेरिया में स्टार रेटिंग और CIBIL स्कोर शामिल रहेगा.
ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक रहेगी गारंटी
SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार के मुताबिक, हम होम लोन लेने वाले ग्राहक को किसी हाउसिंग प्रॉजेक्ट में आवंटन पत्र यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक गारंटी देंगे. प्रॉजेक्ट अटकने पर घर के लिए भुगतान की राशि ग्राहक को वापस मिल जाएगी. उदाहरण के तौर पर अगर किसी खरीदार ने दो करोड़ रुपये का फ्लैट बुक कराया है और एक करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और ऐसे में अगर प्रॉजेक्ट अटक जाता है तो बैंक खरीदार के एक करोड़ रुपये रिफंड कर देगा. गारंटी की अवधि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से जुड़ी रहेगी.
रेरा रजिस्टर्ड प्रॉजेक्ट पर होगी गारंटी
कुमार का मानना है कि यह योजना घर खरीदारों, बिल्डरों के साथ-साथ बैंक के लिए फायदे का सौदा होगी. बैंक की गारंटी रेरा रजिस्टर्ड प्रॉजेक्ट के लिए मिलेगी. रेरा की समयसीमा पार होने के बाद प्रॉजेक्ट को अटका माना जाएगा. कुमार ने कहना है कि इस योजना से घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और घरों की बिक्री बढ़ेगी.
SBI ने RBBG के लिए शुरुआती कदम के तौर पर सनटेक रियल्टी लिमिटेड (SRL) के साथ करार किया है. यह करार सनटेक रियल्टी की मुंबई महानगर क्षेत्र के तीन जारी प्रॉजेक्ट के लिए किया गया है.