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SBI में नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल्स के अपडेशन के लिए मान्य दस्तावेजों में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी लेटर भी शामिल है. यह जानकारी SBI के ट्विटर हैंडल से मिली है. बैंक से एक ग्राहक ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. ग्राहक ने SBI ट्विटर पर बैंक के KYC अपडेशन फॉर्म की फोटो डाली है. फॉर्म में अपडेशन के लिए जो दस्तावेज आधिकारिक रूप से मान्य बताए गए हैं, उनमें से एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का लेटर भी है.
इस फोटो को डालने के बाद ग्राहक ने बैंक से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की थी. इसके जवाब में SBI ने पहचान और पते की मौजूदगी वाले आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (OVD) की एक लिस्ट ट्वीट में डाली है. बैंक का कहना है कि व्यक्ति के KYC अपडेशन या खाता खुलावाने के वक्त इन OVD की सर्टिफाइड कॉपी मान्य है. लिस्ट में शामिल दस्तावेज इस तरह हैं...
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड, जिस पर राज्य सरकार के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हों.
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी लेटर, जिसमें व्यक्ति के नाम और पते की जानकारी मौजूद हो.
- आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी. इसके अलावा SBI ई-आधार को भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन यह आधार कार्ड धारक की स्वीकृति पर निर्भर करेगा.
RBI के निर्देश के अनुरूप है यह लिस्ट
बैंक ने यह भी कहा है कि इस लिस्ट में मौजूद सभी मान्य दस्तावेज RBI के निर्देश के अनुरूप हैं. KYC पर RBI के मास्टर डायरेक्शन में इन सभी दस्तावेजों का जिक्र है और उनमें NPR भी है. यह मास्टर डायरेक्शन फरवरी 2016 में जारी हुआ था और उसके बाद मई 2019, अगस्त 2019 और जनवरी 2020 में अपडेट हुआ है. हालांकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लेटर वाला क्लॉज इसमें शुरुआत से है.
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