/financial-express-hindi/media/member_avatars/RsG3L7DqXrOWG11NtQsz.jpeg )
/financial-express-hindi/media/post_banners/RZb4W51GiC2qMPSGDD0e.jpg)
SCSS: सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम में जमा की अधिकतम लिमिट बढ़ गई है.
Govt Schemes SCSS New Calculator: पोस्ट ऑफिस की स्माल सेविंग्स स्कीम में शामिल सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) में अब जमा की अधिकतम लिमिट बढ़ गई है. बजट 2023 में वित्त मंत्री ने एलान किया कि इसमें अब 15 लाख की जगह अधिकतम 30 लाख रुपये जमा किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से इस स्कीम के लिए ब्याज दर भी बढ़ाकर 8 फीसदी सालाना कर दिया था. यानी बढ़ी लिमिट और ब्याज दरों पर कैलकुलेट करें तो जमा की अधिकतम लिमिट पर आप 12 लाख से ज्यादा ब्याज का फायदा ले सकते हैं.
कैलकुलेटर: सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS)
अधिकतम जमा: 30 लाख रुपये
नई ब्याज दर: 8 फीसदी सालाना
मैच्योरिटी पीरियड: 5 साल
मंथली ब्याज: 20 हजार रुपये
तिमाही ब्याज: 60 हजार रुपये
सालाना ब्याज: 2,40,000 रुपये
कुल ब्याज का फायदा: 12 लाख रुपये
1 जनवरी 2023 के पहले कितना था फायदा
अधिकतम निवेश: 15 लाख रुपये
पुरानी ब्याज दर: 7.6 फीसदी सालाना
मैच्योरिटी पीरियड: 5 साल
मंथली ब्याज: 9500 रुपये
तिमाही ब्याज: 28500 रुपये
सालाना ब्याज: 1,14,000 रुपये
कुल ब्याज का फायदा: 5.70 लाख रुपये
Budget 2023 PM Awas: पीएम आवास योजना पर बड़ा एलान, 79 हजार करोड़ मिला फंड, किसे मिल रहा है लाभ
SCSS: स्कीम की खासियत
- इस स्कीम को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं.
- 55 से 60 साल की उम्र के बीच जिन लोगों ने वीआरएस लिया हो, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं. वहीं डिफेंस सर्विसेज से रिटायरमेंट होने वाले 50 साल तक की उम्र के लोग भी खाता खोल सकते हैं.
- इस स्कीम के तहत आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं.
- इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है.
- इस स्कीम में सरकार हर तिमाही के आधार पर ब्याज ट्रांसफर करती है.
- इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस नॉमिनेशन फैसिलिटी देता है.
- इस अकाउंट को आप 5 साल की मैच्योरिटी के बाद 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं. ये एक्सटेंशन विकल्प सिर्फ एक बार के लिए ही उपलब्ध है.
- अगर खाता खोलने के बाद आप इसे मैच्योर होने के पहले बंद करते हैं तो पेनल्टी देनी होगी.
- इस खाते को पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है.
- आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत इस स्कीम में निवेश करने पर आप 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट मिलता है.