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सेबी ने नॉमिनी से जुड़ा नियम सिक्योरिटी मार्केट के सभी निवेश विकल्प से जुड़े नियमों में एकरूपता लाने के लिए लाया है जो कि 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.
Mutual Fund: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करने वाले हैं और अभी नॉमिनी देना चाहते हैं या नॉमिनेशन से बाहर आना चाहते हैं तो इससे जुड़ी सुविधा देने वाला नियम अभी प्रभावी नहीं होगा. इस नियम के तहत म्यूचुअल फंड निवेशकों को म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म या ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देने का प्रावधान किया गया है. हालांकि बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने आज शुक्रवार 29 जुलाई को म्यूचु्अल फंड होल्डर्स के लिए नॉमिनी की डिटेल्स से जुड़े नियम के लागू होने पर रोक लगा दिया है. पहले यह 1 अगस्त से प्रभावी होना था लेकिन अब यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा.
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क्या बदलेगा एक अक्टूबर से?
इस नियम के तहत 1 अक्टूबर से म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन उपलब्ध कराने या नॉमिनेशन से बाहर आने का विकल्प मिलेगा. एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को निवेशक की इच्छा के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म या नॉमिनेशन से बाहर आने के लिए घोषणा पत्र दाखिल करने का फिजिकल या ऑनलाइन मोड में विकल्प उपलब्ध कराना होगा. फिजिकल विकल्प के तहत फॉर्म में सभी निवेशकों के वेट सिग्नेचर होंगे और अगर ऑनलाइन फॉर्म है तो ई-साइन फैसिलिटी का उपयोग करना होगा. एएमसी सभी फॉर्म को दो चरणों में वेरिफाई करेगा. पहले चरण में निवेशक यानी यूनिटहोल्डर्स के रजिस्टर्ड ई-मेल या फोन नंबर पर ओटीपी जाएगा.
क्यों लाया गया यह नियम?
सेबी ने यह नियम सिक्योरिटी मार्केट के सभी निवेश विकल्प से जुड़े नियमों में एकरूपता लाने के लिए लाया है जो कि 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा. पिछले साल वर्ष 2021 में सेबी ने नए ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाने वाले निवेशकों को भी ऐसा विकल्प मुहैया कराया था. इसके अलावा सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के प्रभावी नियमन और सभी इशूअर्स व अन्य स्टेकहोल्डर्स को एक ही जगह सभी एप्लीकेबल रूल्स तक एक्सेस देने के लिए एक ऑपरेशनल सर्कुलर जारी किया था.
(इनपुट: पीटीआई)