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यह कदम निवेशकों को अपनी निवेश सुरक्षित रखने और सिक्योरिटी उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने को उठाया गया है. (Express Photo)
Demat Account Nominee: सभी डीमैट अकाउंटहोल्डर्स (All individual demat account holders) और म्यूचुअल फंड इनवेस्टर्स (mutual fund investors) के पास अपने उत्तराधिकारी (beneficiary) को नॉमिनेट करने (nominate) या घोषणापत्र (declaration form) भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट अकाउंट और फोलियो पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के अनुसार, यह आदेश नए और मौजूदा दोनों निवेशकों पर लागू होगा.
यह कदम निवेशकों को अपनी निवेश सुरक्षित रखने और सिक्योरिटी उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने को उठाया गया है. ‘फायर्स’ (FYERS) के को-फाउंडर और सीईओ तेजस खोडे (Tejas Khoday) ने कहा कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को सिक्योरिटी के सुचारू और सुगम ट्रांसफर को सुनिश्चित करेगा.’’ सेबी के नए नियमों के अनुसार, नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलते समय अपनी सिक्योरिटी के लिए ‘नामांकन’ (nomination) देना होगा या डिक्लेयरेशन फार्म के जरिए बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा.
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वक्त रहते निपटा ले ये काम, वरना फ्रीज हो जाएगा फोलियो
ज्वॉइंटली-हेल्ड म्यूचुअल फंड फोलियो (jointly-held mutual fund folios) समेत मौजूदा निवेशक (existing investors) अगर इस डेडलाइन के भीतर ‘नामांकन’ (nomination) या डिक्लेयरेशन फार्म भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने में विफल रहते हैं, तो उनके फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे उसमें से अपना निवेश नहीं निकाल पाएंगे. इसके अलावा निवेशकों के डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो तब तक ‘फ्रीज’ रहेगा जब तक कि वे नामांकन नहीं करते या डिक्लेयरेशन फार्म भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं.
आनंद राठी वेल्थ (Anand Rathi Wealth) के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज (Feroze Azeez) ने कहा कि सभी व्यक्तिगत डीमैट अकाउंटहोल्डर और म्यूचुअल फंड इनवेस्टर के लिए किसी को नॉमिनेट करने की 30 सितंबर, 2023 की डेडलाइन सेबी की ओर से उठाया गया एक अहम और सराहनीय कदम है. जुलाई, 2021 में सेबी ने सभी मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटहोल्डर को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले नामांकन का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा था. बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक कर दिया गया था.
सिक्योरिटी ट्रांसफर में नहीं आएगी परेशानी
म्यूचुअल फंड यूनिटहोल्डर के संबंध में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 15 जून, 2022 को अपने सर्कुलर में म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर्स के लिए 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नॉमिनेशन डिटेल्स या डिक्लेयरेशन फार्म भरकर देना अनिवार्य कर दिया था. इस डेडलाइन को एक बार अक्टूबर, 2022 तक और फिर मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ाया गया. मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से मिले आग्रह के बाद फोलियो और डीमैट अकाउंट को फ्रीज करने का प्रावधान 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू करने का फैसला किया गया. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अतीत में कई इनवेस्टमेंट एकाउंट बिना किसी को नॉमिनेशन किए खोले गए हैं. ऐसे में सही उत्तराधिकारी को सिक्योरिटी ट्रांसफर करने में कठिनाई आती है. ऐसे में यह कदम काफी अच्छा है और इससे सिक्योरिटी ट्रांसफर में आने वाले मुश्किलों से निजात मिलेगी.