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7th Pay Commission Update: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के इस अहम भत्ते के नियम बदले, नए और रिटायर कर्मचारियों को होगा फायदा

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने 7वीं वेतन आयोग के तहत ड्रेस अलाउंस के नियम बदल दिए हैं. अब साल के बीच नौकरी जॉइन या अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अनुपात के हिसाब से भत्ता मिलेगा.

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने 7वीं वेतन आयोग के तहत ड्रेस अलाउंस के नियम बदल दिए हैं. अब साल के बीच नौकरी जॉइन या अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अनुपात के हिसाब से भत्ता मिलेगा.

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Mithilesh Kumar
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7th Pay Commission Update : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब साल के बीच जॉइन या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा ड्रेस अलाउंस. (FE File)

7th Pay Commission News:केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के भत्तों पर असर डालने वाले एक बड़े फैसले के तहत ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance) के नियमों में संशोधन किया है. नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले नए कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे.

डाक विभाग ने ड्रेस अलाउंस को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिससे सेवानिवृत्त और नए भर्ती कर्मचारियों को स्पष्टता मिल गई है. 24 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, अब साल के बीच में नौकरी जॉइन करने या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस अनुपात के हिसाब से मिलेगा.

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ड्रेस अलाउंस क्या है?

ड्रेस अलाउंस वह भत्ता है जो उन कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिया जाता है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफ़ॉर्म पहनना अनिवार्य होता है. अगस्त 2017 में वित्त मंत्रालय की एक सर्कुलर के अनुसार, यह पहले अलग-अलग दिए जाने वाले भत्तों को मिलाकर बनाया गया है, जैसे कपड़े का भत्ता, बेसिक उपकरण भत्ता, यूनिफ़ॉर्म रखरखाव भत्ता, गाउन भत्ता और जूते का भत्ता.

वित्त मंत्रालय की मंजूरी

जून 2025 में जारी एक पुराने आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टता मांगी गई है, और तब तक पुराने 2020 के नियम लागू रहेंगे. अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जैसे नए भर्ती कर्मचारियों को साल के हिसाब से ड्रेस अलाउंस मिलता है, वैसे ही साल के बीच में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी अनुपात के हिसाब से ड्रेस अलाउंस मिलेगा.

भत्ता जुलाई की तनख्वाह के साथ दिया जाएगा

डाक विभाग ने बताया कि चूंकि ड्रेस अलाउंस जुलाई की तनख्वाह के साथ ही दिया जाता है, इस साल कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है. इसलिए नए नियमों के तहत अक्टूबर 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से, यदि जरूरी हुआ, अतिरिक्त भुगतान वसूला जा सकता है. हालांकि, 30 सितंबर 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी.

नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टता

डाक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 से पहले नौकरी में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ही मिलेगा. कुछ जगहों पर देखा गया था कि पिछले साल का ड्रेस अलाउंस जुलाई 2025 की तनख्वाह में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसे ठीक करने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं.

कर्मचारियों के लिए राहत

इस आदेश से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो साल के बीच में नौकरी जॉइन करते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं. अब उन्हें अपने ड्रेस अलाउंस को लेकर कोई भ्रम या परेशानी नहीं होगी.

Central Government Employees