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FD, SSY, NSC, SCSS: छोटी बचत योजनाओं के लिए पैन और आधार कार्ड जरूरी, पुराने अकाउंट के लिए बदले नियम, क्या है आखिरी तारीख

Small Saving Schemes Investment Rule: वित्त मंत्रालय के अनुसार, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जैसी छोटी बचत योजनाओं को पैन और आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है

Small Saving Schemes Investment Rule: वित्त मंत्रालय के अनुसार, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जैसी छोटी बचत योजनाओं को पैन और आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है

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FE Hindi Desk
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Small Saving Schemes Investment Rule: अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो आप स्माल सेविंग स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे

Small Saving Schemes Investment Rule: छोटी बचत योजनाएं लोगों को काफी लुभाती हैं. इसके कई कारण हैं, पहला यह कि इसमें रिस्क नहीं होता है और दूसरा यहां आपको रिटर्न की भी गारंटी आपको मिलती है. कल सरकार ने कई स्माल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है. लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो आप स्माल सेविंग स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे. इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जैसी छोटी बचत योजनाओं को पैन और आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है. इसको KYC Process के जरिये अनिवार्य किया गया है.

आधार कार्ड: क्या करना है जरूरी?

अगर आप स्माल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास आधार और पैन कार्ड होना जरूरी है. हालांकि जिनके पास अभी आधार और पैन नहीं है उनको सरकार ने रियायत दी है. अगर आपके पास ये दोनों जरूरी पहचान पत्र नहीं हैं तो आप स्माल सेविंग्स अकाउंट जैसे PPF, NSC, SCSS आदि में खाता खोल सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर देना होगा. अगर आधार नंबर नहीं है तो आप आधार एनरोलमेंट नंबर भी दे सकते हैं. इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है. अगर आप इस दिन तक आधार नंबर नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा.

पैन कार्ड: क्या करना है जरूरी?

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वित्त मंत्रालय के अनुसार स्माल सेविंग स्कीम्स खोलने के लिए आपको पैन कार्ड का नंबर देना होगा. हालांकि इसमें भी पैन कार्ड बनाने के लिए आपको सरकार ने समय दिया है. आधार कार्ड की तरह इसमें 6 महीने नहीं बल्कि 2 महीने का समय मिला है. अगर आपके खाते में पैसा 50000 से ऊपर हो जाए या किसी वित्त वर्ष में आपके अकाउंट में 1 लाख से अधिक क्रेडिट हो जाए या हर महीने पैसे की निकासी 10 हजार से ज्यादा हो जाए तो आपको पैन कार्ड नंबर दो महीने के भीतर देना होगा.

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