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SSY: 31 जुलाई तक खोलें खाता तो होगा फायदा, इस स्कीम में 64 लाख मिलने की है गारंटी

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में निवेश के लिए समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है.

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में निवेश के लिए समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है.

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Sushil Tripathi
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SSY: 31 जुलाई तक खोलें खाता तो होगा फायदा, इस स्कीम में 64 लाख मिलने की है गारंटी

Finance Minister Nirmala Sitharaman had in Budget 2020 announced tax exemption for such infrastructure investments in India. 

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सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में निवेश के लिए समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है. यानी 31 जुलाई तक इन योजनाओं में निवेया करने पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे. ऐसी योजनाओं में केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SS) बेहद पॉपुलर स्कीम है, जो बेटियों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है. इस स्कीम के जरिए मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसदी सालाना के हिसाब से 64 लाख रुपये तक की रकम जुटाई जा सकती है. इस स्कीम में एफडी, एनएससी, किसान विकास पत्र, आरडी और एमआईएस से ज्यादा फायदा मिल रहा है.

योग्यता

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कोई भी भारतीय नागरिक सुकन्या समृद्धि स्कीम में बेटी के नाम पर खाता खोल सकता है. लेकिन बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए. एक परिवार में 2 बेटियों के नाम से खाता खोला जा सकता है. 2 से अधिक बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की जरूरत पड़ेगी. नए नियम के मुताबिक, अगर 2 से अधिक बच्ची का खाता खुलवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ-साथ एक हलफनामा देना भी जरूरी होगा. इससे पहले, गार्जियन को बच्ची का केवल मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती थी.

टेन्योर और ब्याज

सुकन्या समृद्धि योजना में अब ब्याज दर 7.6 फीसदी सालाना कर दिया गया है. इस योजना के तहत माता-पिता को सिर्फ 14 साल तक निवेश करना होता है. जबकि खाते की मेच्योरिटी अवधि 21 साल है. 14 साल के बाद बचे हुए 7 साल के दौरान 14 साल के क्लोजिंग बैलेंस पर 7.6 फीसदी सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा. 21 साल बाद मेच्योरिटी पर पूरी रकम मिलेगी.

स्कीम में अगर 4 साल की बेटी के नाम से खाता खोलते हैं तो इसकी मेच्योरिटी 25 साल होगी. हालांकि अगर बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी के नाम पर खाते से पैसा निकाला जा सकता है.

100% सुरक्षित पैसा

भारत में डाकघर की योजनाओं पर आपको अपने 100 फीसदी निवेश पर सरकार की ओर से सुरक्षा की गारंटी दी जाती है. इस योजना में एक बार आपका ब्याज लॉक हो गया तो उसी हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेगा. दूसरी ओर बैंक में सिर्फ 5 लाख तक की जमा पर ही बीमा मिलता है. यानी अगर बैंक किसी वजह से डूब गया तो आपके सिर्फ 5 लाख रुपये ही सुरक्षित माने जाएंगे.

कैसे बनाएं 64 लाख का फंड

मौजूदा तिमाही के लिए SSY पर ब्याज दरें 7.6 फीसदी तय की गई हैं. मान लीजिए यदि यह ब्याज दरें बरकरार रहती हैं और 14 साल तक आप हर महीने 12500 रुपये या 1.50 लाख रुपये सालाना (अधिकतम रकम) निवेश करते हैं. ऐसा आपको 14 साल तक करना होगा. 14 साल में 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से यह रकम 37,98,225 रुपये हो जाएगी. इसके बाद 7 साल तक इस रकम पर 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न मिलेगा. 21 साल यानी मेच्योरिटी पर यह रकम करीब 63,42,589 रुपये होगी.

ब्याज के रूप में 42.5 लाख फायदा

इस स्कीम में 14 साल तक 1.50 लाख सालाना निवेश पर आपकी ओर से कुल योगदान 21 लाख रुपये का होगा. वहीं, मेच्योरिटी पर आपको करीब 63.5 लाख रुपये मिलेंगे. यानी आपको 42.5 लाख रुपये ब्याज के रूप में फायदा होगा.

टैक्स छूट का लाभ

सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपये जमा किया जा सकता है. इससे पहले सालाना मासिक जमा राशि 1000 रुपये थी. योजना के तहत सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा किया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो आप जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल सकते हैं.

Income Tax Small Savings Scheme