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सिर्फ होम लोन और उच्च शिक्षा के लिए गए लोन पर ही नहीं बल्कि पर्सनल लोन और कार लोन पर भी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. (Image- Pixabay)
Tax Benefits on Loan: कभी-कभी ऐसा समय आता है जब पैसों का प्रबंध लोन के जरिए करना पड़ता है. जैसे कि कुछ लोगों को उच्च शिक्षा के लिए किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेना पड़ता है या अपने घर के सपने को पूरा करने या कार खरीदने या कारोबारी जरूरतों के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है. ये लोन न सिर्फ वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि कुछ खास प्रकार के लोन विशेष परिस्थितियों में टैक्स बेनेफिट्स देते हैं. सिर्फ होम लोन और उच्च शिक्षा के लिए गए लोन पर ही नहीं बल्कि पर्सनल लोन और कार लोन पर भी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. ऐसे में लोन से जुड़े टैक्स डिडक्शंस के नियमों को जानना जरूरी है ताकि अपनी देनदारी को कम किया जा सके.
Home Loan
- घर के लिए गए लोन के चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 24 (बी) के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन का फायदा मिलता है, अगर यह सेल्फ अकुपाइड प्रॉपर्टी है.
- ब्याज के अलावा होम लोन की मूल किश्त पर सेक्शन 80सी के तहत प्रति वित्त वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन पा सकते हैं.
- अगर पहली बार घर खरीद रहे हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के तहत लोन लिया है तो कुछ शर्तों के साथ हर वित्त वर्ष में लोन के ब्याज पर ग्रॉस टोटल इनकम में सेक्शन 80ईईए के तहत अतिरिक्त डिडक्शन का बेनेफिट्स मिलता है. ध्यान दें कि यह डिडक्शन सेक्शन 24(बी) के तहत डिडक्शन के फायदे के अतिरिक्त है यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग कैटगरी में लिए गए होम लोन पर हर वित्त वर्ष में चुकाए गए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन बेनेफिट्स ले सकते हैं.
Higher Education Loan
- उच्च शिक्षा के लिए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर सेक्शन 80ई के तहत इंडिविजुअल एसीस को डिडक्शन मिलता है.
- डिडक्शन उस साल से मिलेगा जब से लोन के ब्याज को चुकाना शुरू कर रहे हैं और फिर लगातार सात वर्षों तक या पूरा ब्याज चुकता होने तक इसका फायदा ले सकते हैं, जो भी पहले हो. इसका मतलब हुआ कि उच्च शिक्षा के लिए गए लोन के ब्याज पर अधिकतम 8 वर्षों तक डिडक्शन बेनेफिट्स ले सकते हैं. यह डिडक्शन न सिर्फ अपने लिए हासिल लोन पर मिलता है बल्कि संबंधी के लिए हासिल किए गए लोन पर भी मिलता है.
- डिडक्शन के लिए ब्याज की अधिकतम सीमा नहीं तय की गई है लेकिन लोन की मूल किश्त पर टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता है.
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Personal Loan
आमतौर पर पर्सनल लोन पर प्रत्यक्ष रूप से कोई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता है लेकिन अगर इसे किसी खास उद्देश्य जैसे कि कि छोटे कारोबार के लिए लिया गया है तो सेक्शन 43बी के तहत टैक्स बेनेफिट्स पा सकते हैं या अगर घर के रिपेयर/रिनोवेशन के लिए लोन लिया है तो सेक्शन 24(बी) के तहत भी टैक्स बेनेफिट हासिल कर सकते हैं.
Car Loan
- कार खरीदने के लिए कर्ज लिया है तो इसके ब्याज पर भी टैक्स बेनेफिट्स हासिल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए लोन को बिजनस या प्रोफेशन के बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाना जरूरी है और चुकाए गए ब्याज को आईटी एक्ट के सेक्शन 43बी के तहत डिडक्टिबल एक्सपेंस के तौर पर क्लेम किया जाना चाहिए. ऐसे में अपने बैंक से कार लोन पर ब्याज प्रमाणपत्र मांगें.
- कार लोन के सिर्फ ब्याज पर ही डिडक्शन बेनेफिट मिलेगा, ईएमआई के मूल हिस्से पर नहीं.
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- आईटी एक्ट के सेक्शन 32 के तहत डेप्रिशिएशन बेनेफिट भी मिलता है. हालांकि यहां ध्यान रहे कि अगर कार को 30 सितंबर से पहले खरीदा गया है तो गाड़ी की कीमत के 15 फीसदी तक डेप्रिशिएशन क्लेम कर सकते हैं लेकिन इसके बाद यानी 1 अक्टूबर या इसके बाद कार खरीदा है तो महज 7.5 फीसदी डेप्रिशिएशन बेनेफिट मिलेगा.
- इलेक्ट्रिक वेहिकल की खरीदारी के लिए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर सेक्शन 80ईई के तहत डिडक्शन मिलता है. डिडक्शन की सीमा 1.5 लाख रुपये है.
(इनपुट: एक्सिस बैंक ब्लॉग)
(यह आर्टिकल जानकारी के लिए है. अपने टैक्स सलाहकार से सलाह कर अंतिम फैसला लें.)