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Income Text Free Investment Scheme: PPF (Public Provident Fund),सुकन्या समृद्धि योजना (SSY),नेशनल पेंशन सिस्टम ( NPS),EPF
Best Investment Options in India: अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो आपको न सिर्फ उसके पिछले प्रदर्शन या रिटर्न देने की क्षमता के बारे में स्टडी करनी चाहिए, बल्कि टैक्स जैसे दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है. आपकी सालाना होने वाली 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर इनकम टैक्स लगता है. लेकिन निवेश के कुछ विकल्प ऐसे भी हैं, जहां निवेश करने पर टैक्स छूट मिलती ही है, मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. इनमें शामिल विकल्प बेहद पॉपुलर हैं और कई ट्रेडिशनल विकल्पों की तुलना में बेहतर ब्याज भी मिल रहा है.
PPF (Public Provident Fund)
15 साल मैच्योरिटी पीरियड वाली स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खासतौर से लांग टर्म निवेश की प्लानिंग करने वालों के लिए बेहद पॉपुलर विकल्प है. PPF में निवेश किया गया पैसा, इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों टैक्स फ्री हैं. PPF की ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है.
PPF स्कीम के तहत जमा राशि पर सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. पीपीएफ खाते में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. पीपीएफ जमा पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा का पूरा फंड टैक्स-फ्री है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के नाम पर है. हालांकि यह निवेश का बेहतर विकल्प है. पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सरकार सालाना 7.60 फीसदी ब्याज दे रही है. योजना में ब्याज तिमाही तय होता है. इसमें निवेया पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. वहीं, खाते में जमा रकम, मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री होती है. इसमें इनकम टैक्स छूट के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं.
नेशनल पेंशन सिस्टम ( NPS)
एनपीएस रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रख कर किया जाने वाला निवेश है. मैच्योरिटी पर फंड का 60 फीसदी मिलता है. यह राशि टैक्स-फ्री होती है. बाकी राशि किसी बीमा कंपनी को सौंप दी जाती है जहां से निवेशकों को जीवन भर पेंशन मिलती है. लेकिन यह पेंशन टैक्स दायरे में आती है.
EPF में जमा रकम
PF अकाउंट में आपकी ओर से जमा रकम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है. आपके EPF अकाउंट में इम्प्लॉयर की तरफ से जमा किये जाने वाले रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है. इसमें शर्त यह है कि यह रकम आपकी बेसिक सैलरी के 12 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर रकम इससे अधिक है तो टैक्स देना होता है.
जीवन बीमा पॉलिसी
अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो सेक्शन 10(10D) के तहत क्लेम करते समय या इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपकी जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम अश्योर्ड अश्योर्ड के 10 फीसदी से अधिक न हो. अगर जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम इससे अधिक है तो आपको अतिरिक्त रकम पर इनकम टैक्स देना होगा. अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी अपने परिवार के किसी विकलांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ली है तो प्रीमियम की रकम सम अश्योर्ड का 15 फीसदी तक हो सकती है.