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सोना ज्यादातर भारतीयों के लिए आभूषणों के रूप में भी सबसे पसंदीदा विकल्प है.
Tax on Gold: भारतीयों का सोने से खास रिश्ता है. हम इसे न केवल शादी जैसे जीवन के सबसे अहम फैसलों के समय खरीदते हैं बल्कि इसे भविष्य में पैसों की जरूरत के समय भी इस्तेमाल किया जाता है. सोना ज्यादातर भारतीयों के लिए आभूषणों के रूप में भी सबसे पसंदीदा विकल्प है. धनतेरस या अक्षय तृतीया जैसे अवसर पर कई लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि त्योहारों के मौके पर इसे खरीदना शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से समृद्धि बढ़ती है और अधिक धन की प्राप्ति होती है.
हालांकि हम सोना खरीदने के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि जब हम लेन-देन करते हैं तो कीमती धातु पर कैसे टैक्स लगता है. सोने के आभूषणों की खरीद और बिक्री दोनों समय पर टैक्स लगता है. इसलिए अगर आप इस त्योहारी सीजन में सोना खरीद रहे हैं, तो यहां हमने इस पर लगने वाले टैक्स की पूरी जानकारी दी है.
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गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय टैक्स
सोना नकद या बैंकिंग चैनलों जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खरीदा जा सकता है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की शुरूआत के साथ, ग्राहक को मेकिंग चार्ज सहित सोने के आभूषणों के मूल्य पर 3% की दर से भुगतान करना जरूरी है.
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गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री पर टैक्स
सोने की बिक्री से होने वाली आय पर टैक्स उस अवधि पर निर्भर करता है जिसके लिए आपने इसे रखा है. इस पर या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आधार पर टैक्स लगेगा.
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG): अगर आप खरीद की तारीख से 36 महीने (3 साल) से पहले सोना बेचते हैं, तो इससे होने वाली आय पर STCG के तौर पर टैक्स लगेगा. इन लाभों को आपकी सकल कुल आय में जोड़ दिया जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा.
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG): ऐसे मामलों के लिए, जब सोने की खरीद और बिक्री के बीच की समयावधि 36 महीने से अधिक है, तो बिक्री से होने वाली आय LTCG के रूप में वसूली जाता है. LTCG के मुताबिक, टैक्स की दर 20.80 फीसदी है. LTCG पर सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया है. टैक्स की दर में सेस शामिल है. हालांकि, उससे पहले तक सोना बेचने पर 20.60 फीसदी LTCG लगता था.