scorecardresearch

Tax Planning: सही प्लानिंग करके आप भी बचा सकती हैं पैसे, महिलाओं के लिए ये है स्मार्ट टैक्स-सेविंग टिप्स

असरदार प्लानिंग महिलाओं को इनकम अनुकूलित करने, पैसे बचाने और अपने फाइनेंशियल टार्गेट को पूरा करने में मदद कर सकती है. टैक्स प्लानिंग से जुड़े कुछ टिप्स यहां देख सकते हैं.

असरदार प्लानिंग महिलाओं को इनकम अनुकूलित करने, पैसे बचाने और अपने फाइनेंशियल टार्गेट को पूरा करने में मदद कर सकती है. टैक्स प्लानिंग से जुड़े कुछ टिप्स यहां देख सकते हैं.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
income-tax

टैक्स प्लानिंग हर किसी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक अहम पहलू है.

Tips for Smart Tax Planning for Women: टैक्स प्लानिंग हर किसी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक अहम पहलू है. देश में महिलाओं को कुछ टैक्स बेनिफिट और एक्जेम्पशन यानी छूट दिए गए है इसलिए सावधानीपूर्वक टैक्स प्लानिंग करके इन लाभों का फायदा उठाना अहम हो जाता है. असरदार प्लानिंग महिलाओं को इनकम अनुकूलित करने, पैसे बचाने और अपने फाइनेंशियल टार्गेट को पूरा करने में मदद कर सकती है. टैक्स प्लानिंग से जुड़े कुछ टिप्स यहां देख सकते हैं.

टैक्स में छूट और डिडक्शन का ऐसे उठाएं लाभ

स्टैंडर्ड डिडक्शन: महिलाएं अपनी इनकम पर 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा यानी क्लेम कर सकती हैं.

Advertisment

Section 80C: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), और एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) जैसे टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर महिलाएं आईटी की सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ उठा सकती हैं.

Section 80D: इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत किसी इंसान को खुद या परिवार के सदस्यों- पति, बच्चे, पैरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट लेने का अधिकार मिलता है. इसकी मदद से महिलाएं हर साल 25 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट हासिल कर सकती हैं,

Section 80G: इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत किसी शख्स या संस्था को दान या चंदे में दी गई मदद पर टैक्स छूट लेने का अधिकार देता है. महिलाएं समाज सेवा या जनकल्याण करने वाली संस्थाओं को दिए गए दान पर ये टैक्स में छूट का लाभ उठा सकती हैं. सरकार की ओर से बनाए गए राहत कोषों को दिए गए दान और चंदे पर भी इस नियम की मदद से टैक्स छूट ली जा सकती है.

Also Read: एनसीपी नेता अजीत पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, शिंदे सरकार में हुए शामिल

टैक्स-सेविंग स्कीम में निवेश का चुनें विकल्प

ज्यादा से ज्यादा टैक्स-सेव करने और पैसे बचाने के लिए यहां बताए गए तमाम निवेश विकल्पों पर विचार कर सकती हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल या उससे कम है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश का विकल्प चुन सकती हैं. ऐसा करके आप अपनी बेटी के 21 वर्ष की आयु होने तक उसके नाम पर सालाना निवेश कर सकती हैं. यह आपके बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का एक शानदार तरीका है क्योंकि इस स्कीम में हायर ब्याज का लाभ मिलता है और धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ भी.

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS): धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट क लेने के लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकती हैं.

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF): पीपीएफ टैक्स-फ्री ब्याज और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएसन प्रदान करता है.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS): एनपीएस धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन प्रदान करता है.

होम लोन से करें टैक्स-सेविंग

होम लोन लेने वाली महिलाएं अतिरिक्त टैक्स-बेनिफिट का लाभ हासिल कर सकती है.

  • इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत टैक्सपेयर्स को होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौतियों को क्लेम का मौका मिलता है.
  • इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत देश में पहली बार घर खरीदने वाला कोई भी इंसान 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन हासिल करने के लिए दावा कर सकता हैं. बता दें कि यह स्टैंडर्ड डिडक्शन के अतिरिक्त है.

टैक्स-फ्री बांड में निवेश पर करें विचार

टैक्स-फ्री बांड एक खास तरह का निवेश विकल्प है क्योंकि इस पर रिटर्न इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होता है. ये बांड सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और ये कम रिस्क के साथ रेगुलर इनकम उपलब्ध करते हैं.

रिटायरमेंट प्लानिंग विकल्प का करें आकलन

महिलाओं को रिटायरमेंट प्लानिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि 60 साल की उम्र के बाद की लाइफ के लिए फाइनेंशिंयल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके.नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) जैसे विकल्प आकर्षक टैक्स बेनिफिट मुहैया कराते हैं साथ ही यह स्कीम रिटायरमेंट कॉर्पस यानी फंड का इंतजाम करने में भी मददगार साबित होते हैं.

देश में महिलाओं के लिए अपनी इनकम को अनुकूलित करने, पैसे बचाने और फाइनेंशियल टार्गेट को पूरा करने के लिए स्मार्ट टैक्स-सेविंग की प्लानिंग करना बेहद अहम है. टैक्स में छूट और टैक्स डिडक्शन का फायदा लेकर और टैक्स सेक्शन में विभिन्न निवेश विकल्पों की खोज करके महिलाएं पैसे बनाते हुए एक असरदार टैक्स प्लानिंग कर सकती हैं. लेटेस्ट टैक्स नियमों से हर पल अपडेट रहने और व्यक्तिगत सलाह की बजाय एक निपुण वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेने को वरीयता देनी चाहिए. इस तरह की रणनीति अपनाकर महिलाएं आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य की ओर आगे बढ़ सकती हैं.

Article by Guest (myITreturn डॉट कॉम के फाउंडर और डायरेक्टर Saakar S. Yadav)

Disclaimer: Views expressed are personal and do not reflect the official position or policy of Financial Express Online. Reproducing this content without permission is prohibited.

Tax Planning