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Tax Saving: उच्च शिक्षा के लिए ले रखा है एजुकेशन लोन, तो ऐसे मिलेगा टैक्स बेनिफिट

इनकम टैक्स सेविंग का वक्त चल रहा है. आयकर कानून विभिन्न सेक्शंस द्वारा करदाताओं को टैक्स कटौती (Tax Deduction) की सहूलियत देता है.

इनकम टैक्स सेविंग का वक्त चल रहा है. आयकर कानून विभिन्न सेक्शंस द्वारा करदाताओं को टैक्स कटौती (Tax Deduction) की सहूलियत देता है.

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Ritika Singh
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The deduction is allowable only on payment basis, and to be eligible to claim this deduction, the education loan taken has to be from any such institution or bank that is approved by the government.

Tax Saving: income tax deduction benefit on education loan under section 80E of income tax act

Income Tax Saving: इनकम टैक्स सेविंग का वक्त चल रहा है. आयकर कानून विभिन्न सेक्शंस द्वारा करदाताओं को टैक्स कटौती (Tax Deduction) की सहूलियत देता है. इसकी मदद से करदाता अपना देय आयकर कम कर सकते हैं. इन्हीं में से एक 'सेक्शन 80E' है. इस सेक्शन के तहत उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के उद्देश्य से लिए गए एजुकेशन लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.

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प्रावधान के मुताबिक, यह लोन करदाता द्वारा स्वयं के लिए या फिर पत्नी/बच्चे या फिर किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिया गया हो सकता है, जिसका करदाता कानूनी अभिभावक है. टैक्स कटौती का लाभ लोन का ब्याज चुकाया जाना शुरू किए जाने वाले साल से 8 साल तक या पूरा ब्याज चुकता हो जाने, जो भी अवधि पहले खत्म हो तक लिया जा सकता है.

डिडक्शन क्लेम की कोई ऊपरी सीमा नहीं

इस इंटरेस्ट डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है. उदाहरण के लिए अगर आपने 15 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया है और साल में उसका ब्याज दो लाख रुपये चुका रहे हैं तो पूरे दो लाख रुपये की रकम पर आप इनकम टैक्स पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.

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देश या विदेश कहीं भी शिक्षा प्राप्ति पर लागू

करदाता ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य से रेगुलर कोर्स या वोकेशनल कोर्स किसी के लिए भी एजुकेशन लोन लिया हो, इसके ब्याज पर इनकम टैक्स डिडक्शन का दावा किया जा सकता है. एजुकेशन लोन देश या विदेश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो, यह छूट आपको मिलती है.

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