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कई तरीके ऐसे हैं जिनके जरिए कम से कम टैक्स देनदारी सुनिश्चित की जा सकती है.
Tax Saving Investment Tips: हम सभी खाने-पीने की चीजों से लेकर मूवी टिकट्स पर टैक्स देते हैं. इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन कई तरीके ऐसे हैं जिनके जरिए कम से कम टैक्स देनदारी सुनिश्चित की जा सकती है. हम यहां आपको निवेश करने के कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप न सिर्फ टैक्स में बचत कर पाएंगे बल्कि आपको अच्छा-खासा रिटर्न भी मिलेगा. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था - "जीवन में, केवल दो चीजें निश्चित हैं- मृत्यु और टैक्स." मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन हम टैक्स के बोझ को कम करने और निवेश रिटर्न बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं.
वर्ष की शुरुआत में करें टैक्स प्लानिंग
अगर आप टैक्स बचाने के साथ ही निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो पहला और सबसे अहम स्मार्ट कदम है- वर्ष की शुरुआत में टैक्स प्लानिंग करना. इस ट्रिक से आप निवेश पर अधिकतम रिटर्न हासिल कर सकते हैं. स्क्रिपबॉक्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनूप बंसल कहते हैं, "जब रिटर्न पर सेविंग की बात आती है तो टैक्स प्लानिंग एक अहम पहलू है. अगर आप PPF और ELSS जैसे टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो ग्रोथ के लिए अधिक समय देने के लिए वर्ष की शुरुआत में यह करना सबसे अच्छा तरीका है.”
माता-पिता व जीवनसाथी के नाम पर करें निवेश
इनकम क्लबिंग से बचने के लिए आप अपने माता-पिता, या यहां तक कि अपने दादा-दादी और जीवनसाथी के नाम पर निवेश कर सकते हैं, जो कम टैक्स ब्रैकेट में हो सकते हैं. बंसल बताते हैं, “अगर आपके माता-पिता में से कोई एक 65 वर्ष से अधिक आयु का है और उसके पास कोई निवेश नहीं है, तो आप टैक्स-फ्री इंटरेस्ट अर्जित करने के लिए उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं. 60 साल से अधिक आयु का प्रत्येक वयस्क पहले से ही 3 लाख रुपये की बेसलाइन छूट का हकदार है. इसके अलावा, अगर आप 80 वर्ष से अधिक उम्र के दादा-दादी के नाम पर निवेश करना चाहते हैं, तो इसमें छूट 5 लाख रुपये से भी अधिक है.
बच्चों के नाम पर करें निवेश
आपके बच्चे भी माता-पिता की तरह टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं. लेकिन ऐसा तभी हो सकता है, जब आपका बच्चा वयस्क यानी 18 साल से ऊपर हो. वयस्क होने के बाद, एक बच्चे को टैक्स के नज़रिए से एक अलग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है. यहां तक कि वह डीमैट अकाउंट खोलने और आपके द्वारा गिफ्ट में दिए गए धन के ज़रिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए भी एलिजिबल हो जाता है. बंसल बताते हैं, “1 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हर साल टैक्स फ्री होगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2.5 लाख रुपये सालाना की स्टैंडर्ड छूट तक टैक्स फ्री होगा.”
NPS है अच्छा विकल्प
टैक्स सेविंग के साथ बेहतर रिटर्न के लिए NPS भी निवेश का एक बेहतर विकल्प है. एनपीएस सरकार द्वारा स्पांसर की जाने वाली पेंशन प्लान है जिस पर टैक्स राहत भी मिलती है. टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये के डिडक्शन का दावा कर सकते हैं और यह फायदा सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले बेनेफिट्स के अतिरिक्त है.
(Priyadarshini Maji)