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Tax Saving Tips: 20 लाख तक के इनकम पर पा सकते हैं टैक्स में छूट, इन तरीकों से बचेंगे लाखों रुपये

Tax Saving Tips: अगर आपका वेतन 20 लाख रुपये से अधिक है, तो ज्यादा से ज्यादा बचत करने के लिए प्रभावी ढंग से अपनी टैक्स प्लानिंग करनी होगी.

Tax Saving Tips: अगर आपका वेतन 20 लाख रुपये से अधिक है, तो ज्यादा से ज्यादा बचत करने के लिए प्रभावी ढंग से अपनी टैक्स प्लानिंग करनी होगी.

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FE Hindi Desk
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Tax Saving Tips: सरकार ने एक नई टैक्स रिजीम शुरू की है जो कम टैक्स रेट्स की पेशकश करती है और इसमें आपको ढेरों फायदा भी मिलते हैं

Tax Saving Tips: पैसों की बचत एक बुनियादी काम है जिसकी अहमियत आपको बाद में पता चलती है. सेविंग्स के जरिये बचाए गए पैसे एक उम्र के बाद आपकी जिंदगी को काफी आसान बना देते हैं. अगर आपका वेतन 20 लाख रुपये से अधिक है, तो ज्यादा से ज्यादा बचत करने के लिए प्रभावी ढंग से अपनी टैक्स प्लानिंग करनी होगी. यहां कुछ टैक्स टिप्स दिए गए हैं जो आपकी टैक्स लियाबिलिटी को कम करने और पैसे बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करें

टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है. कुछ लोकप्रिय टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड्स (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं. ELSS एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से इक्विटी में निवेश करता है और आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट प्रदान करता है. आप ELSS में निवेश करके एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. वहीं, PPF एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो गारंटीकृत रिटर्न और टैक्स बेनिफिट्स देता है. आप पीपीएफ में निवेश करके एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं.

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नई टैक्स रिजीम को चुनें

सरकार ने एक नई टैक्स रिजीम शुरू की है जो कम टैक्स रेट्स की पेशकश करती है और इसमें आपको ढेरों फायदा भी मिलते हैं. अगर आप बहुत अधिक डिडक्शन का दावा नहीं कर रहे हैं, तो आप टैक्स पर पैसे बचाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं. इसमें आप विभिन्न टैक्स स्लैब्स के लिए 5 फीसदी, 10 फीसदी, 15 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी की टैक्स रेट्स का दावा कर सकते हैं. हालांकि, आप सेक्शन 80C, 80D और आयकर अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत कटौती का दावा करने के पात्र नहीं होंगे.

HRA और LTA छूट का दावा करें

अगर आप अपने वेतन के एक हिस्से के रूप में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) प्राप्त कर रहे हैं, तो आप किराए के लिए भुगतान की गई राशि पर छूट का दावा कर सकते हैं. छूट की राशि भुगतान किए गए वास्तविक किराए, प्राप्त HRA आदि पर तय की जाती है. वहीं, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लीव ट्रेवल अलाउंस (LTA) प्रदान करता है, तो आप यात्रा पर खर्च की गई राशि के लिए छूट का दावा कर सकते हैं. छूट चार साल के ब्लॉक में दो डोमेस्टिक ट्रेवल तक सीमित है.

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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को कम करें

आप स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी कटौती का दावा कर सकते हैं. धारा 80डी के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये और 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये की अधिकतम कटौती की अनुमति है. आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए भी कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा आप होम लोन के लिए चुकाए जा रहे ब्याज पर भी कटौती का दावा कर सकते हैं.

(By CA Ruchika Bhagat, MD, Neeraj Bhagat & Co)

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