scorecardresearch

Tax Saving: दान और चंदा देकर भी बचा सकते हैं टैक्स, जानें सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के नियम

आयकर कानून के सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के तहत दान और चंदा दिए जाने पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का प्रावधान है.

आयकर कानून के सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के तहत दान और चंदा दिए जाने पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का प्रावधान है.

author-image
Ritika Singh
एडिट
New Update
tds calculation on salary, tds on salary 2019-20 calculator, cbdt circular on tds on salary, tds on salary, rate, tds 2019-20 chart, calculator, tds salary section, tds salary exemption limit

The CBDT has come out with a corrigendum to the circular issued in January 2020 explaining the correct method to calculate TDS.

Tax Saving: you can avail income tax deductions on donations under section 80G, section 80GGA, section 80GGC of income tax act

Income Tax Saving: टैक्स सेविग का वक्त चल रहा है. इसके लिए आयकर कानून (Income Tax Act) के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली छूट और टैक्स डिडक्शंस का फायदा उठाया जा सकता है. इनमें दान और चंदा भी शामिल है. आयकर कानून के सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के तहत दान और चंदा दिए जाने पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का प्रावधान है. आइए जानते हैं इनके बारे में...

सेक्शन 80G

Advertisment

आयकर कानून का सेक्‍शन 80G कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन या दान देकर टैक्स कटौती का लाभ पाने का विकल्प उपलब्ध कराता है. इसका फायदा व्यक्तिगत आयकरदाता, कंपनी, एचयूएफ और NRIs भी उठा सकते हैं. विदेशी संस्थान और राजनीतिक दलों को दिया गया दान या चंदा इसके दायरे में नहीं आता है. कटौती का क्लेम कुछ मामलों में 100 फीसदी तक तो कुछ में 50 फीसदी तक या किसी में बिना लिमिट वाला हो सकता है. दान चेक/ड्राफ्ट या कैश में ​दिया जा सकता है. लेकिन कैश में 2000 रुपये से ज्यादा के दान पर कर कटौती का फायदा नहीं मिलेगा.

सेक्शन 80G के तहत टैक्स डिडक्शन पाने के लिए केवल टैक्सेबल या एग्जेंप्ट इनकम (जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड से आय) को ही दान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ट्रस्ट या संस्थान को आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर होना जरूरी है. आयकर विभाग ने जिन संस्थानों/एंटिटीज की लिस्ट नोटिफाई कर रखी है, उनके कुछ उदाहरण प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, केन्द्र सरकार का नेशनल डिफेंस फंड सेटअप, जिला साक्षरता समिति, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रन्स फंड, जवाहरलाल नेहरू मैमोरियल फंड, प्रधानमंत्री सूखा रिलीफ फंड आदि हैं.

1 रु की ज्यादा इनकम बढ़ा देगी 13000 रु की टैक्स देनदारी, समझें बेहद आसान कैलकुलेशन

जरूरी डॉक्युमेंट्स

  • ट्रस्ट या चैरिटी की दान प्राप्ति की स्टैंप्ड रसीद. इसमें दान पाने वाले का नाम, उसका PAN, उसका पता और दान किया गया अमाउंट उल्लिखित होना चाहिए.
  • फॉर्म 58: दान पर 100 फीसदी क्लेम पाने के लिए फॉर्म 58 भरकर जमा करना होगा.
  • ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर

Tax Saving: दिव्यांग रिश्तेदार के इलाज का उठा रहे हैं खर्च, तो आयकर में मिलेगी 1.25 लाख रु तक की राहत

सेक्शन 80GGA

अगर व्यक्तिगत करदाता सरकार द्वारा मंजूर (35(1)(ii), 35(1)(iii), 35CCA, 35CCB के तहत) किसी वैज्ञानिक अनुसन्धान करने वाली संस्था, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, 35AC के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्थानीय अथॉरिटी या एसोसिएशन/इंस्टीट्यूशन आदि को दान देता है तो सेक्शन 80GGA के तहत वह उस पर टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकता है. दान कैश/चेक/ड्राफ्ट में दिया गया हो सकता है, हालांकि कैश में 10000 रुपये से अधिक के चंदे पर यह फायदा नहीं मिलेगा. कारोबारी या पेशेवर आमदनी से इस तरह का दान छूट के दायरे में नहीं आता है. दान पर 100 फीसदी टैक्स डिडक्शन पाया जा सकता है.

सेक्शन 80GGC

अगर सैलरीड इंप्लॉई किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट को चंदा देता है तो वह सेक्शन 80GGC के अंतर्गत उस पर कर कटौती का लाभ ले सकता है. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि यह चंदा कैश में नहीं होना चाहिए. चंदे के पूरे अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन का लाभ पाया जा सकता है. लेकिन डिडक्शन अमाउंट व्यक्ति की कुल टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

आयकर विभाग के मुताबिक, राजनीतिक दल से अर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 (43 of 1951) के सेक्शन 29A के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दल से है. इलेक्टोरल ट्रस्ट से अर्थ कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाई गई नॉन-प्रॉफिट कंपनी से है.

Input: ClearTax, IncomeTaxIndia, Coverfox

Income Tax Income Tax Department