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1 अक्टूबर से नया नियम, 10 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होने पर ही TCS कलेक्ट कर सकेगा विक्रेता

वित्त विधेयक 2020 में TCS से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है.

वित्त विधेयक 2020 में TCS से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है.

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PTI
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TCS to be collected by seller from October 1 only if turnover exceeds Rs 10 crore: CBDT, tax collected at source

Image: Reuters

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को कहा कि कोई भी विक्रेता एक अक्टूबर 2020 से स्रोत पर कर की कटौती (TCS) तभी कर सकेगा, जब पिछले वित्त वर्ष में उसका कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो. वित्त विधेयक 2020 में टीसीएस से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है. ये संशोधन एक अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएंगे.

इसमें कहा गया है कि सामान के विक्रेता की किसी खरीदार से बिक्री से होने वाली प्राप्ति वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 0.1 फीसदी (0.075 फीसदी 31 मार्च 2021 तक) की दर से टैक्स कलेक्ट करेगा. यह टीसीएस इस साल 1 अक्टूबर 2020 को अथवा उसके बाद प्राप्त होने वाली राशि पर ही लागू होगा. विक्रेता तभी टीसीएस की वसूली कर सकेगा जब पिछले वित्त वर्ष में उसका कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो.

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निर्यात पर TCS के प्रावधान से छूट

बयान में कहा गया है कि सामान के निर्यात पर टीसीएस के प्रावधान से छूट दी गई है. सीबीडीटी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 3.5 लाख लोगों ने ही अपना कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक बताया है. जबकि मौजूदा स्थिति में कर कटौती करने वाले अथवा टैक्स कलेक्ट करने वालों की संख्या 18 लाख से अधिक है. सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्स कलेक्ट करने वालों के लिये तय की गई ऊंची सीमा और टीसीएस की काफी कम दर होने से इस प्रावधान की वजह से कलेक्शन करने वालों पर कोई भी नया अनुपालन बोझ नहीं पड़ेगा और न ही उनके लिये किसी तरह की परेशानी होगी.