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ITR Filing: अब तक भरे गए 3 करोड़ IT Return, लेकिन इससे ज्यादा अब भी बाकी, क्या आगे बढ़ेगी डेडलाइन?

Income Tax Return (ITR) Filing for FY 2021-22: पिछले साल जितने आयकर रिटर्न फाइल हुए थे, अब तक उसके आधे से भी कम फाइल हो सके हैं. अगर डेडलाइन नहीं बढ़ी तो आखिरी समय में वेबसाइट क्रैश होने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

Income Tax Return (ITR) Filing for FY 2021-22: पिछले साल जितने आयकर रिटर्न फाइल हुए थे, अब तक उसके आधे से भी कम फाइल हो सके हैं. अगर डेडलाइन नहीं बढ़ी तो आखिरी समय में वेबसाइट क्रैश होने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

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FE Hindi Desk
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ITR Filing for FY 2021-22 | Income tax return Filing | ITR Filing Deadline

Income Tax Return Due Date for FY 2021-22 (AY 2022-23):

Income tax return Filing due date, 31st July: आयकर विभाग के मुताबिक ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 है. ऐसे में अब इसके लिए एक सप्ताह से भी कम समय बचा है. वहीं, सरकार ने संकेत दिए हैं कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

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Income Tax Return Filing: करदाताओं ने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग, ट्विटर यूजर्स बोले- काम नहीं कर रही है वेबसाइट

डेडलाइन आगे बढ़ाने की हो रही है मांग

ट्विटर पर कई यूजर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डेडलाइन को तुरंत आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि सरकार इस साल आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है. वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स ने शिकायत की है कि ई-फाइलिंग वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसे में डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. बता दें कि AY 2021-22 के लिए 15 मार्च, 2022 तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 6.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए थे. पिछले साल जितने आयकर रिटर्न फाइल हुए थे, अब तक उसके आधे से भी कम फाइल हो सके हैं. हर साल आईटीआर की संख्या बढ़ती भी है. लिहाजा इस साल फाइल होने वाले रिटर्न और अधिक होंगे. ऐसे में अगर डेडलाइन नहीं बढ़ी तो आखिरी चार-पांच दिनों में वेबसाइट क्रैश होने या स्लो होने जैसी दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं.

31 जुलाई है लास्ट डेट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए कहा, "असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 3 करोड़ से अधिक आईटीआर 25 जुलाई 2022 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं. वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है. हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके कर दें." ध्यान दें कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को रविवार है, ऐसे में इस दिन बैंक बंद रहेंगे. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए थे.

Income Tax Return: 31 जुलाई के बाद भी दाखिल कर सकते हैं ITR, पर देना होगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

देना होगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने में विफल रहने वाले करदाता 31 दिसंबर, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी अनपेड टैक्स पर ब्याज के साथ जुर्माना देना होगा. टैक्स ई-फाइलिंग और कंप्लायंस मैनेजमेंट पोर्टल TaxManager.in के चीफ एग्जीक्यूटिव दीपक जैन कहते हैं, “ड्यू डेट तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाने पर आप 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2022 से पहले दाखिल किया जाता है, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.”

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