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ITR Filing: आईटीआर समय से फाइल करने पर होते हैं ये पांच बड़े फायदे, काननूी दिक्कतों से राहत के अलावा पैसों की भी बचत

ITR Filing: समय पर रिटर्न फाइल करने से सिर्फ पेनाल्टी से नहीं मुक्ति मिलती है बल्कि इससे कई अन्य बड़े फायदे भी मिलते हैं जैसे कि लोन आवेदन को जल्द मंजूरी मिलती है.

ITR Filing: समय पर रिटर्न फाइल करने से सिर्फ पेनाल्टी से नहीं मुक्ति मिलती है बल्कि इससे कई अन्य बड़े फायदे भी मिलते हैं जैसे कि लोन आवेदन को जल्द मंजूरी मिलती है.

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Top 5 benefits of filing Income Tax Return on time KNOW HERE IN DETAILS

एसेसमेंट इयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने का डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 है.

ITR Filing: एसेसमेंट इयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने का डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 है. सभी टैक्सपेयर्स को इसका रिमाइंडर सेट कर लेना चाहिए जिन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल किया है. समय पर रिटर्न फाइल करने से सिर्फ पेनाल्टी से नहीं मुक्ति मिलती है बल्कि इससे कई अन्य बड़े फायदे भी मिलते हैं जैसे कि लोन आवेदन को जल्द मंजूरी मिलती है. इसके अलावा समय पर आईटीआर फाइल करने पर रिफंड भी जल्दी मिलता है.

आयकर नियमों के मुताबिक 2.5 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वालों को आईटीआर फाइल करना चाहिए. आयकर नियमों के मुताबिक 5 लाख रुपये तक की आय टैक्सफ्री है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपके ऊपर कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो भी आईटीआर फाइल करना चाहिए. समय पर आईटीआर फाइल करने से नीचे कुछ फायदों के बारे में जानकारी दी जा रही है.

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ब्याज की बचत

अगर आईटीआर समय पर नहीं फाइल करते हैं तो टैक्स देनदारी पर ब्याज देना पड़ सकता है. सेक्शन 234ए और 234बी के प्रावधानों के तहत अगर आईटीआर समय पर फाइल करते हैं तो यह ब्याज बचा सकते हैं. इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक किसी टैक्सपेयर ने अगर एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90 फीसदी से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत 1 फीसदी प्रति महीने का ब्याज पेनाल्टी के रूप में चुकाना होगा, जब तक कि टैक्स देनदारी चुकता न हो जाए.

10 हजार रुपये के पेनाल्टी की बचत

ड्यू डेट के भीतर आईटीआर नहीं फाइल कर पाते हैं तो 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. ऐसे में इस पेनाल्टी से बचने के लिए ड्यू डेट से पहले ही आईटीआर फाइल कर लें.

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आयकर विभाग से नोटिस नहीं

अगर आप समय पर आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिल सकता है. यह एक अनचाहा सिरदर्द साबित हो सकता है. ऐसे में इस प्रकार की किसी अनचाही परेशानी से बचने के लिए समय पर आईटीआर फाइल करना जरूरी है.

लोन अप्रूवल आसान

जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान आय प्रमाण के तौर पर आपसे आईटीआर स्टेटमेंट की एक प्रति मांगता है. लोन आवेदनों के मंजूर होने के लिए आईटीआर रिपोर्ट एक अनिवार्य दस्तावेज है. जो लोग आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, उन्हें लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती है. ऐसे में अगर आप निकट भविष्य में लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप समय पर आईटीआर फाइल कर रहे हैं.

कैरी फॉरवर्ड लॉस

इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो अपने नुकसान को कैरी फॉरवर्ड यानी आगे के वित्त वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं. इससे अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं.

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