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Top ELSS Mutual Fund: टैक्स सेविंग के अलावा रिटर्न के मामले में भी ईएलएसएस है शानदार, निवेशकों को 5 साल में 20% तक मिला रिटर्न

Top ELSS Mutual Fund: ईएलएसएस म्यूचुअल फंड सिर्फ टैक्स बचत के लिए बेहतर है, ऐसा मानना गलत होगा क्योंकि कुछ ऐसी स्कीम हैं जिसने निवेशकों को पांच साल में 20 फीसदी तक रिटर्न दिया है.

Top ELSS Mutual Fund: ईएलएसएस म्यूचुअल फंड सिर्फ टैक्स बचत के लिए बेहतर है, ऐसा मानना गलत होगा क्योंकि कुछ ऐसी स्कीम हैं जिसने निवेशकों को पांच साल में 20 फीसदी तक रिटर्न दिया है.

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Top ELSS Mutual Fund not only for tax saving but good for investment purpose know here in details

सेक्शन 80सी के तहत सबसे कम लॉक-इन पीरियड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में है.

Top ELSS Mutual Fund: टैक्स सेविंग के लिए कई प्रकार के निवेश विकल्प उपलब्ध हैं. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शंस का दावा कर सकते हैं. इस सेक्शन के तहत पीपीएफ समेत निवेश के कई विकल्पों में टैक्स छूट का फायदा मिलता है. हालांकि सबसे कम लॉक-इन पीरियड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में है. कई लोग यह मानते हैं कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड सिर्फ टैक्स बचत के लिए बेहतर है लेकिन ऐसा मानना गलत होगा क्योंकि कुछ ऐसी स्कीम हैं जिसने निवेशकों को पांच साल में 20 फीसदी तक रिटर्न दिया है.

ELSS Mutual Funds ऐसा टैक्स सेविंग फंड है है जिसके तहत इक्विटी व इक्विटी ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में निवेश किया जा सकता है. निवेशकों की पूंजी के कुछ हिस्से को डेट इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश किया जाता है.किन्हें करना चाहिए.

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निवेशकों को पांच साल में 20 फीसदी तक रिटर्न

ईएलएसएस फंड में निवेश से निवेशकों को पांच साल में निवेशकों 20 फीसदी तक रिटर्न मिला है.

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ELSS Mutual Funds में इन्हें करना चाहिए निवेश

  • कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ टैक्स बचाने के लिए निवेश विकल्पों की तलाश में है जिसमें बेहतर रिटर्न मिल सके, वे इसमें निवेश कर सकते हैं.
  • इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए जो कम से कम तीन साल तक के लिए अपना निवेश बनाए रखना चाहते हैं. इसमें निवेश पर तीन साल का लॉक-इन पीरियड है.
  • इसमें निवेश किए गए पैसे को इक्विटी में भी लगाया जाता है तो यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो मार्केट से जुड़ा रिस्क उठा सकते हैं.

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ईएलएसएस पर नहीं मिलता इंडेक्सेशन का फायदा

ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स इक्विटी फंड की एक श्रेणी है यानी कि इस पर टैक्स भी इक्विटी फंड की ही तरह लगेगा. इन फंडों द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड्स को आपकी आय में जोड़कर स्लैब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा. चूंकि इसमें तीन साल का लॉक-इन होता है तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है. इस फंड से 1 लाख रुपये तक के लांग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है और इससे अधिक के गेन पर 10 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होता है. निवेशकों को इंडेक्सेशन का कोई बेनेफिट नहीं मिलता है.

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