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Traffic Challan: ट्रैफिक के नियमों की जानकारी से आपको कभी न कभी फायदा हो सकता है. (PTI)
WrongE Challan Complaint: अगर आप कार या बाइक ओनर हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. ट्रैफिक के नियमों के तहत आपको इस जानकारी से कभी न कभी फायदा हो सकता है. असल में आजे के दौर में ट्रैफिक पुलिस रूल ब्रेक करने वालों को रोककर उनसे बात चीत कर चालान काटने में समय खराब करने की जगह, सीधे मोबाइल पर मौजूद ट्रैफिक ऐप से फोटो खींचकर ई-चालान कर देती है. इस प्रक्रिया में कई बार कार या बाइक चलाने वालों को पता भी नहीं होता कि उनका चालान कट गया है. बाद में मोबाइल पर मैसेज आने पर उन्हें चालान काटे जाने का पता चलता है. लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उन्होंने किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया और उनका गलत तरीके से चालान काटा गया है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर चालान हटवा सकते हैं.
अगर आपको ई-चालान जारी किया गया है, तो संभव है कि किसी ट्रैफिक कैमरे या पुलिस अधिकारी ने आपको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा हो. हालांकि, अगर आपको लगता है कि आप पर गलत तरीके से जुर्माना लगाया गया है, तो आप ट्रैफिक चालान की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां गलत ई-चालान का मतलब कि जब वाहन चालक को लगता है कि उसने ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा, फिर भी उसके खिलाफ चालान प्राप्त होता है. गलत ई-चालान का विरोध करने के लिए, वाहन मालिक शिकायत दर्ज कर सकता है और क्लेम कर सकता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है. हालांकि इसके लिए उसे डिस्क्राइब करना होगा और कुछ प्रूफ देने पड़ सकते हैं. ऐसा करने के लिए, प्रक्रिया बेहद आसान है.
ई-मेल और हेल्पलाइन नंबर भी
ई-मेल एड्रेस: helpdesk-echallan@gov.in
हेल्पलाइन नंबर: 0120-2459171 (6 बजे सुबह से 10 बजे रात तक खुला रहता है)
ऑनलाइन शिकायत करने की प्रक्रिया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करने की भी सुविधा दी है, जहां आप अपनी शिकयात दर्ज करवा सकते हैं.
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिशियल ट्रैफिक साइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाना होगा.
- ऑफिशियल ट्रैफिक साइट का लिंक खुलने के बाद आपको कंपलेंट का एक लिंक दिखेगा, जहां आपको क्लिक करना है.
- इस लिंक पर जाने के बाद, आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. जहां आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपना चालान नंबर सहित सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज करनी होगी, जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुई होगी.
- सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद आपको ई-चालान शिकायत का प्रमाण अपलोड करना होगा. इसके लिए अपलोड ऑप्शन का इस्तेमाल करें और कैप्चा कोड सही-सही भरें.
- एक बार अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको आखिरी में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. अब आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है.
शिकायत का क्या स्टेटस है, ऐसे ट्रैक करें
आपके द्वारा की गई शिकायत के बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग जमा की गई ई-चालान शिकायत की जरंच करेगा. शिकायत प्रणाली पर इसकी जांच करने के बाद, विभाग आपको जल्द ही एक अपडेट प्रदान करेगा. आप शिकायत प्रणाली पर इसका स्टेटस देख सकते हैं.
- सबसे पहले, आपको परिवहन ग्रीवेंस टिकट स्टेटस को खोलना होगा
- फिर, अपने ब्राउजर में वेबपेज https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ खोलें
- नीचे स्क्रॉल करें और 'टिकट स्टेटस' लिखे टैब पर क्लिक करें
- अपना ई-टिकट या ई-चालान शिकायत नंबर बताएं और कैप्चा कोड भरें
- अब 'स्टेटस चेक' पर क्लिक करें
- आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित शिकायत का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा