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अगर किसी कर्मी का यूएएन आधार वेरिफाइड नहीं है तो ईसीआर नहीं फाइल होगा और ऐसी स्थिति में एंप्लॉयर की तरफ से पीएफ में मिलने वाला कांट्रिब्यूशन रोका जा सकता है.
UAN-Aadhaar Link: अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका एक यूनिवर्सल अकउंट नंबर (UAN) होगा जिसे आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपका यूएएन अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द इसे करा लें. एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है और अब यूएएन के साथ आधार को लिंक करने और इसे वेरिफाई करने के लिए आपके पास 30 नवंबर यानी इस महीने के आखिरी तक का समय है.
1 दिसंबर 2021 से कंपनियों को सिर्फ उन्हीं कर्मियों के ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न) फाइल करने को कहा गया है जिनका यूएएन और आधार की लिंकिंग वेरिफाई हो चुकी है. इसका मतलब हुआ कि अगर किसी कर्मी का यूएएन आधार वेरिफाइड नहीं है तो ईसीआर नहीं फाइल होगा और ऐसी स्थिति में एंप्लॉयर की तरफ से पीएफ में मिलने वाला कांट्रिब्यूशन रोका जा सकता है. यह इलेक्ट्रॉनिक मंथली रिटर्न है जिसे कंपनी इंप्लॉयर ई-सेवा पोर्टल के जरिए अपलोड करती है. इसमें सभी कर्मियों की बेसिक डिटेल्स के अलावा वेतन और कांट्रिब्यूशन की जानकारी होती है.
तीन तरीकों से आधार और यूएएन को कर सकते हैं लिंक
आधार और यूएएन को लिंक करने के तीन तरीकें हैं जिसमें से अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कोई भी चुन सकते हैं. हालांकि यह जरूरी है कि आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए.
- उमंग ऐप के जरिए
- ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल पर बॉयोमेट्रिक क्रेडिशनल्स के जरिेए
- ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए
केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने या स्टेटस को चेक करने के लिए ईपीएफओ एंप्लाई पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं जहां अप्रूव होने की जानकारी दिखेगी.
सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही पर्याप्त नहीं
ईपीएफओ के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर आधार व यूएएन को लिंक करने का मतलब नहीं है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है. यह सुनिश्चित कर लें कि यह आपकी कंपनी के पास भी लिंक्ड है. इसके लिए अपने अकाउंट्स या एचआर डिपार्टमेंट से बात कर के कंफर्म कर लें. अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के कुछ दिन बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो कंपनी से बात करें. इसे हर हाल में इस महीने के आखिरी तक पूरा कर लें.
(आर्टिकल: सुनील धवन)
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