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ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया में कुछ लोगों के सामने एक दिक्कत आती है कि फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन ही नहीं हो पाता है और पासवर्ड गलत बताता है. पासवर्ड रीसेट भी नहीं हो पाता है. हालांकि पासवर्ड सही रहता है. ऐसे में क्या करें, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. रूबिना (परिवर्तित नाम) ने पिछले कुछ वर्षों से अपना आईटीआर फाइल नहीं किया था और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए जब उसने रिटर्न फाइल करने की कोशिश की तो आईटी ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन नहीं कर सकी क्योंकि पासवर्ड रिजेक्ट हो जा रहा था.
इस पासवर्ड को उसने कुछ साल पहले सेट किया था. इसके बाद उसने आधार ओटीपी के जरिए इसे रीसेट करने की कोशिश की तो यह भी नहीं हुआ और एक मैसेज आने लगा कि उसका पैन आधार से लिंक नहीं है. इसके बाद जब उसने आधार से पैन को लिंक करने की कोशिश की तो एक मैसेज आया कि सीबीडीटी के 30 मार्च 2022 के सर्कुलर F.No. 370142/14/22-TPL के मुताबिक जिसका आधार 1 जुलाई 2017 से पहले का बना है और उनका आधार बन सकता है तो उन्हें 31 मार्च 2022 से पहले तक आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य है. जो टैक्सपेयर्स ऐसा नहीं कर सके, उन्हें 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना और उसके बाद एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा यानी कि रूबीना के केस में अब (अगस्त में) पैन और आधार लिंक करने के लिए एक हजार रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी.
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पैन-आधार को जोड़ने के लिए कैसे करें पेमेंट
- पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस चुकाने के लिए Protean (एनएसडीएल) पोर्टल पर जाना होगा और फिर इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा.
- आधार-पैन लिंकिंग रिक्वस्ट के सबमिशन के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 चुनें. एक हजार रुपये का पेमेंट माइनर हेड 500 (फी) और मेजर हेड 0021 <इनकम टैक्स (अदर दैन कंपनीज)> के तहत सिंगन चालान में करना होगा.
- 4-5 वर्किंग डेज पर Protean (NSDL) पर पैन-आधार लिंकिंग के लिए पेमेंट हो जाएगा.
- इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन-आधार लिंकिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा.
- अगर 4-5 कामकाजी दिनों के बाद भी आप पैन और आधार को लिंक करने लिए रिक्वेस्ट सबमिट करने में फेल रहते हैं तो चेक करें माइनर हेड कोड 500 के तहत पेमेंट हुआ है या नहीं. अगर पेमेंट हेड सही है तो इसके लिए शिकायत करें या हेल्पडेस्क से संपर्क करें. अगर पेमेंट गलत हेड में किया गया है तो चालान करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करें.
Aadhaar-Pan लिंकिंग के बाद पुराना पासवर्ड हो जाएगा सही
पेमेंट होने के 5 वर्किंग डेज के बाद रूबीना आधार और पैन की लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिक्वेस्ट करने में सफल रही. मजेदार बात यह रही कि जो पासवर्ड आधार-पैन लिंकिंग से पहले गलत था, वह अब सही निकला और वह लिंकिंग रिक्वेस्ट दाखिल करने में भी सफल रही.
इन्हें Aadhaar-PAN linking से मिली है छूट
एनआरआई
गैर-भारतीय
80 साल से ऊपर के टैक्सपेयर
असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर के निवासी
(Article: Amitava Chakrabarty)