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Budget 2021: बजट में अगर बढ़ी सेक्शन 80C की लिमिट तो PPF में ज्यादा निवेश करना चाहेंगे भारतीय, पोल में खुलासा

अभी सेक्शन 80C के तहत मान्य टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश के जरिए 1.50 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.

अभी सेक्शन 80C के तहत मान्य टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश के जरिए 1.50 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.

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Ritika Singh
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Union Budget 2021: अगर बजट 2021 में आयकर कानून के सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन क्लेम की सीमा बढ़ती है तो भारतीय डिडक्शन क्लेम करने के लिए PPF (Public Provident Fund) में ज्यादा निवेश करना चाहेंगे. यह बात एक ट्विटर पोल से सामने आई है. अभी सेक्शन 80C के तहत मान्य टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश के जरिए 1.50 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.

आयकर कानून के तहत सेक्शन 80C टैक्‍स में छूट पाने का सबसे पॉपुलर तरीका है. इसके तहत लाइफ इन्‍श्‍योरेंस प्रीमियम जमा कर, ELSS, EPF कॉन्ट्रीब्‍यूशन, एन्‍युटी प्‍लान के प्रीमियम पेमेंट, पोस्‍ट ऑफिस स्‍मॉल सेविंग्स स्‍कीम्‍स, PPF, टैक्स सेवर FD, सुकन्या समृद्धि स्कीम, Ulip, LIC क एन्युइटी प्लान में कॉन्ट्रीब्यूशन, NPS में निवेश, नाबार्ड बॉन्ड और होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट कर टैक्‍स डिडक्शन क्‍लेम कर सकते हैं. इसके अलावा बच्चों की ट्यूशन फीस के जरिए भी क्लेम हासिल किया जा सकता है.

क्या था पोल

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फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन (हिंदी) ने ट्विटर पर एक पोल के जरिए सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम की सीमा बढ़ने को लेकर पाठकों की राय जाननी चाही थी. इसके लिए उनसे सवाल किया गया, 'अगर बजट में वित्त मंत्री सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दें तो आप डिडक्शन क्लेम करने के लिए किसमें अधिक निवेश करेंगे?' इस सवाल के जवाब में पोल में शामिल लोगों में से 60 फीसदी ने PPF को चुना. 20 फीसदी पार्टिसिपेंट्स ने जीवन बीमा पॉलिसी में अधिक निवेश करने में रुचि दिखाई. होम लोन और डाकघर योजनाओं/NSC में निवेश बढ़ाने के विकल्पों को 10-10 फीसदी पार्टिसिपेंट्स मिले.

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PPF क्यों है पॉपुलर

PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड EEE (एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट) कैटेगरी के तहत आता है. किसी बचत स्कीम को EEE दर्जा मिलने का मतलब है कि उस स्कीम में लगाया जाने वाला पैसा, उससे आने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला अमाउंट तीनों पर टैक्स नहीं लगता है. PPF में निवेश पर आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.

यहां एक बात गौर करने वाली है कि बजट 2020 में घोषित की गई नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था का फायदा लेने पर PPF में निवेश पर टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा. लेकिन निवेश पर मिलने वाले ब्याज और PPF का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली कुल रकम वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था में भी टैक्स फ्री रहेगी. वहीं अगर पुराने परंपरागत टैक्स स्लैब्स को अपनाया जाता है तो फिर PPF की EEE कैटेगरी का पूरा फायदा लिया जा सकता है.

PPF में एक वित्त वर्ष में 500 रुपये के न्यूनतम निवेश से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है. इस वक्त डाकघर में PPF पर ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है.

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