/financial-express-hindi/media/media_files/2025/09/28/ups-deadline-2025-09-28-11-57-53.jpg)
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS चुनने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 को खत्म हो रही है. (Image: X/@PFRDAOfficial)
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन अब 30 सितंबर को खत्म हो रही है. जो सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में हैं और रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन चाहते हैं, उनके लिए स्विच करने का यह आखिरी मौका है. सरकार ने इस योजना को 24 जनवरी 2025 को नोटिफाई कर 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था, लेकिन जून से अब तक इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए 8 अहम बदलाव किए गए हैं. नए पेंशन स्कीम में स्विच करने से पहले बदलावों के बारें में जान लें.
UPS को आकर्षक बनाने वाले 8 मुख्य बदलाव
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम UPS को अधिक सुरक्षित और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं, जो इस प्रकार हैं.
टैक्स में बड़ी राहत
रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त रकम को अब पूरी तरह से टैक्स-फ्री कर दिया गया है.
NPS में वापस जाने का विकल्प
कर्मचारी को सर्विस में रहते सिर्फ एक बार UPS से वापस NPS में स्विच करने का मौका मिलेगा.
मृत्यु-विकलांगता पर सुरक्षा
नौकरी के दौरान मृत्यु या विकलांग होने पर परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.
ग्रेच्युटी का पूरा लाभ
कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी दोनों का फायदा मिलेगा.
वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पेंशन
20 साल की सेवा पूरी होने पर स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को भी अनुपात के हिसाब से तय पेंशन (Pro-Rata Pension) मिलेगी.
लंबित मामलों में भी लाभ
रिटायरमेंट के समय न्यायिक या विभागीय कार्यवाही लंबित होने पर भी कर्मचारी को UPS के फायदे दिए जाएंगे.
PSU या स्वायत्त निकाय में लाभ जारी
नौकरी बदलकर पब्लिक सेक्टर कंपनी (PSU) या स्वायत्त निकाय में जाने पर भी UPS का लाभ जारी रहेगा.
डेडलाइन बढ़ी और नए कर्मचारियों को मौका
अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है, और 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सरकारी सेवा में आए नए कर्मचारी भी अब UPS चुन सकते हैं.