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PMJJBY जीवन बीमा स्कीम है, वहीं PMSBY दुर्घटना बीमा योजना है.
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आज के वक्त में व्यक्ति का बीमा होना जरूरी है. लेकिन ज्यादा प्रीमियम के चलते यह गरीब के बजट में नहीं आ पाता है. गरीब और कमजोर वर्ग के लोग भी बीमा का लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार ने सस्ते प्रीमियम वाली दो स्कीम चलाई हुई हैं. ये स्कीम हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY). PMJJBY जीवन बीमा स्कीम है, वहीं PMSBY दुर्घटना बीमा योजना है.
दोनों स्कीम में कुल मिलाकर 4 लाख रुपये तक का बीमा है. अगर कोई इन दोनों स्कीम्स का फायदा लेना चाहता है प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपये सालाना पड़ेगा. PMJJBY और PMSBY दोनों स्कीम्स का प्रीमियम सालाना आधार पर मई में कटता है. ये स्कीम्स 1 जून-31 मई आधार पर चलती हैं. इन स्कीम्स का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है. बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के टाइम पर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से बीमा रद्द हो सकता है. आइए जानते हैं दोनें स्कीम्स की डिटेल...
PMJJBY
यह स्कीम 55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर देती है. किसी भी वजह से बीमा कराने वाले की मौत होने पर उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की धनराशि मिलती है. 18 से 50 साल तक की उम्र का नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है. PMJJBY का वार्षिक प्रीमियम केवल 330 रुपये है. अगर कोई साल के बीच में PMJJBY से जुड़ता है तो प्रीमियम अमाउंट एप्लीकेशन की तारीख के आधार पर तय होगा, न कि खाते से पैसा कटने की तारीख के आधार पर. इस स्कीम से जुड़ने के हिसाब से प्रीमियम का स्ट्रक्चर इस तरह है-
जून, जुलाई, अगस्त- सालाना प्रीमियम 330 रुपये
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर- प्रीमियम 258 रुपये
दिसंबर, जनवरी, फरवरी- प्रीमियम 172 रुपये
मार्च, अप्रैल, मई- प्रीमियम 86 रुपये
नियम व शर्तें
- PMJJBY स्कीम की पेशकश/एडमिनिस्ट्रेशन LIC व अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के जरिए है.
- एक व्यक्ति PMJJBY के साथ एक बीमा कंपनी और एक बैंक खाते के साथ ही जुड़ सकता है.
- स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर और अच्छे स्वास्थ्य की स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कर फिर से इससे जुड़ सकते हैं.
- PMJJBY का क्लेम हासिल करने के लिए बीमा लेने वाले के नॉमिनी/उत्तराधिकारी को उस बैंक ब्रांच में संपर्क करना होगा, जहां बीमित व्यक्ति का खाता है. क्लेम प्राप्ति के लिए बीमित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र और एक क्लेम फॉर्म को जमा करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्लेम की राशि नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.
- बीमित व्यक्ति की पॉलिसी लेने के 45 दिन के अंदर एक्सीडेंट के अलावा किसी अन्य वजह से मौत होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा. एक्सीडेंट की वजह से हुई मौत इस पॉलिसी में पहले दिन से कवर होती है.
- अगर ज्वॉइंट बैंक अकाउंट होल्डर्स स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो अकाउंट के सभी होल्डर्स को अलग-अलग सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा.
- बीमित व्यक्ति के 55 साल का होने के बाद बीमा अपने आप खत्म हो जाएगा. यह एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, लिहाजा यह केवल मृत्यु ही कवर करती है और इसमें निवेश फीचर नहीं है. इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू इत्यादि भी नहीं है. इसीलिए इसका प्रीमियम अन्य जीवन बीमा पॉलिसी की तुलना में कम है.
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PMSBY
इस स्कीम के तहत बीमा लेने वाले की एक्सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है. स्थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है. 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय PMSBY का लाभ ले सकते हैं. इस स्कीम का सालाना प्रीमियम महज 12 रुपये है.
बीमा की राशि | |
मृत्यु | 2 लाख रु |
दोनों आंखों के पूर्ण और न ठीक हो सकने की स्थिति या दोनों हाथों या पैरों को इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति या एक आंख की दृष्टि खो देने और एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 2 लाख रु |
एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने व वापस न आ सकने की स्थिति या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 1 लाख रु |
नियम व शर्तें
- PMSBY की पेशकश सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों या अन्य साधारण बीमा कंपनियों द्वारा की जाती है.
- एक व्यक्ति PMSBY के साथ एक बीमा कंपनी और एक बैंक खाते के साथ ही जुड़ सकता है.
- बीमित व्यक्ति के 70 साल का होने पर यह बीमा खत्म हो जाएगा.
- अगर ज्वॉइंट बैंक अकाउंट होल्डर्स स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो अकाउंट के सभी होल्डर्स को अलग-अलग सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा.
- स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर इससे फिर से जुड़ सकते हैं लेकिन कुछ शर्तें लागू होंगी.
- क्लेम की राशि का भुगतान घायल या डिसेबल होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के खाते में होगा. दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी के खाते में भुगतान किया जाएगा.
- सड़क, रेल या ऐसे ही किसी अन्य एक्सीडेंट, पानी मे डूबने, अपराध में शामिल होने से मौत के मामले में पुलिस रिपोर्ट करना जरूरी होगा. सांप के काटने, पेड़े से गिरने जैसे हादसों में क्लेम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के आधार पर मिल जाएगा.
कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
PMJJBY और PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन किया जा सकता है. चाहें तो बैंक मित्र या बीमा एजेंट की भी मदद ले सकते हैं. PMJJBY के लिए जीवन बीमा कंपनियों में भी संपर्क किया जा सकता है. सरकारी बीमा कंपनियां और कई प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर इन स्कीम्स की पेशकश कर रही हैं.