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31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों की बजाय महज 30 दिनों का समय मिलेगा.
ITR Verification: सैलरीड और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए ITR (Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई को ही बीत चुकी है. अब इसके वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना है. वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आईटीआर फाइलिंग अमान्य माना जाएगा. इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आय के रिटर्न का डेटा अपलोड करने से 120 दिनों का समय मिलता है.
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हालांकि सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने इसे घटाकर 30 दिन कर दिया है जो 1 अगस्त से प्रभावी हो गया है. अब यहां पेच यह है कि जिस टैक्सपेयर ने वेरिफिकेशन टाइम लिमिट में कटौती के नोटिफिकेशन के प्रभावी होने यानी एक अगस्त से पहले ही ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर दिया है, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का समय मिलेगा और जिसने इसके बाद किया है, उनके लिए यह समय सीमा 30 दिनों की ही है. बता दें कि 31 जुलाई के बाद पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है.
छह तरीकों से कर सकते हैं वेरिफाई
- आधार ओटीपी से: इसके लिए आपका आधार और पैन लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आधार से जुड़ा होना चाहिए. इनकम टैक्स पोर्टल के ई-वेरिफाई पेज पर जाएं और वहां मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन का विकल्प चुनें. इसके बाद कंटिन्यू विकल्प चुनकर आगे बढ़ें और अगली स्क्रीन पर ‘मैं अपने आधार के जरिये सत्यापन के लिए सहमत हूं’ पर क्लिक करें. मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे भरकर आप आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं.
- बैंक खाते के जरिए: इसके लिए आपका बैंक खाता पहले से ही वेरिफाईड होना चाहिए. इस तरीके से आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए एक कोड का इस्तेमाल करना होता है जो आपकी मेल आईडी और मोबाइल पर आता है. यह इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है.
- डीमैट खाते के जरिए: इसके लिए भी आपका डीमैट खाता पहले से ही वेरिफाईड होना चाहिए. इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स पोर्टल के ई-वेरिफाई पेज पर जाकर डीमैट खाते का विकल्प चुनें. इसके बाद कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करें और जो ईवीसी प्राप्त हुआ है, उसे डालकर आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं.
- एटीएम के जरिए: बैंक के एटीएम पर कार्ड स्वाइप कर आईटीआर फाइलिंग के लिए पिन का विकल्प चुनें. मोबाइल पर ईवीसी आएगा. इसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर ई-वेरिफाई पेज चुनें और ‘मेरे पास ईसीवी है’ का विकल्प चुनकर उसनें ईवीसी डालकर रिटर्न को वेरिफाई करें.
- नेट बैंकिंग के जरिए: इनकम टैक्स पोर्टल के ई-वेरिफाई पेज पर जाकर नेट बैंकिंग का विकल्प चुनें और अपने बैंक का नाम डालकर ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें. फिर अपने बैंक के पोर्टल पर नेट बैंकिंग में लॉग इन करें और ई वेरिफाई का विकल्प चुनकर आईटीआर वेरिफाई करें.
- डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC): यह ई-वेरिफिकेशन के तरीकों में से एक है लेकिन अपना ITR फाइल करने के तुरंत बाद डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) का इस्तेमाल करते हुए ई-सत्यापित कर सकेंगे. अगर आयकर रिटर्न सबमिट करते समय बाद में वेरिफिकेशन का विकल्प चुना है तो वेरिफिकेशन के लिए डीएससी का विकल्प नहीं चुन सकेंगे.