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PAN Card को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा? रुक जाएंगे आपके ये जरूरी काम, इन तरीकों से फटाफट करें लिंक

Use of PAN card: पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी.

Use of PAN card: पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी.

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Sushil Tripathi
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How to link PAN with Aadhaar Online

PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ रही है.

PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ रही है. इसके लिए 1000 रुपये जुर्माने के साथ डेडलाइन 31 मार्च 2023 है. अगर 31 मार्च 2023 तक आपने अपना पैन कार्ड-आधार लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा यान यह इनवैलिड हो जाएगा. इसका साफ मतलब है कि पैन कार्ड होने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार ने लिंंकिंग की अवधि को जुर्माने के साथ 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया है. बिना जुर्माने के आखिरी समय सीमा 30 जून 2022 थी. जानते हैं कि अगर तय डेडलाइन तक भी आप लिंकिंग नहीं करा पाते तो आपको क्या नुकसान होगा, आप कौन से काम नहीं कर पाएंगे.

इनवैलिड कार्ड नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल

31 मार्च तक लिंकिंग न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकता है. जबकि बार-बार ऐसी गलती की तो और कड़ा एक्शन यहां तक कि जेल भी हो सकती है.

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टैक्स बेनेफिट लेने और लेन-देन में दिक्कत

31 मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा. बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कतें आएंगी. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.

क्यों लिंकिंग है जरूरी

असल में पिछले कुछ साल में डुप्लीकेट पैन कार्ड के कई मामले सामने आए हैं, जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी घटनाएं हुई हैं. एक ही शख्स के पास एक से ज्यादा पैन होने से टैक्स चोरी जैसे मामले बढ़े हैं.

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पैन-आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें? (How to link PAN with Aadhaar Online)

इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें.
ये है लिंक: https://incometaxindiaefiling.gov.in/
अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करें.
आपका पैन नंबर (PAN) आपकी यूजर आईडी होगी.
अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉग—इन करें.
एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डिटेल है, वो यहां दिख जाएगी.
अब इन डिटेल को अपने आधार की डिटेल से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.
अगर डिटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.
एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.

SMS से भी कर सकते हैं पैन-आधार लिंक

अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें. 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में समस्या आने पर इसे NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों से ऑफलाइन भी कर सकते हैं.

पैन आधार से लिंक है या नहीं, स्टेटस चेक (How can you check status of PAN-Aadhaar Linking)

UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
Aadhaar Services मेन्यू से Aadhaar Linking Status को सेलेक्ट करें.
अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर Get Status बटन पर क्लिक करें.
यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा.
अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए Get Linking Status पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं.

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