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ABVKY: नौकरी चली गई तो भी सरकार 2 साल तक देती रहेगी पैसे, कैसे उठाएं योजना का लाभ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सरकार एक खास सुविधा दे रही है.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सरकार एक खास सुविधा दे रही है.

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Sushil Tripathi
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सरकार एक खास सुविधा दे रही है.

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ABVKY/ESIC: अगर आप प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करते हैं और कोरोना जैसे संकट या किसी वजह से नौकरी जाने का डर है तो परेशान न हों. आप सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठा सकते हैं. अगर आपकी कंपनी आपका PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना के तहत नौकरी जाने पर भी 24 महीने तक सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत यह लाभ मिलता है. लेकिन इसके लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है. इस बारे में ESIC की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं.

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ESIC के अनुसार रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है, ईएसआईसी रोजगार की  अनैच्छिक हानि या गैर–रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है. हालांकि इसके लिए बेरोजगारी के पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया होना जरूरी है.

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें....

https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf

इस फॉर्म को सही सही भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकर ब्रांच में जमा करना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. अज्ञी इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू होगी. इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.

कौन नहीं उठा सकता फायदा

भले ही कोई व्यक्ति ईएसआईसी से बीमित हो, लेकिन किसी गलत व्यवहार की वजह से उसे कंपनी से निकाला गया हो. अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है. अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.